अजमेर. पॉक्सो एक्ट संख्या न्यायालय-2 ने मंगलवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और रोकने पर भाई के साथ जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में 4 आरोपियों को 10 -10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 63 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 27 अक्टूबर 2014 का है. केकड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग और उसका भाई अपने काम से जा रहे थे. इसी दौरान मोहम्मद आदिल मोहम्मद हनीफ, सद्दाम और टीपू सुल्तान ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और भाई के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ तलवार से मारपीट की. इस मामले में केकड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
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न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया, जहां लगातार सुनवाई के बाद मामले में आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही आरोपियों पर 63 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दी गई है.
चित्तौड़गढ़ में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई, 66 आरोपी गिरफ्तार
प्रदेश के भरतपुर और भीलवाड़ा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है. पुलिस की और से लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. चित्तौड़गढ़ पुलिस ने दो महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 64 प्रकरण दर्ज कर 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के 15 थानों में पुलिस ने कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि हाल ही में चलाए गए अभियान में अवैध शराब के खिलाफ 64 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, तो वहीं 66 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान 10 हजार लीटर से अधिक वाश नष्ट किया गया है. साथ ही 300 लीटर से अधिक हथकढ़ शराब नष्ट की गई है. वहीं, अब तक 69 भट्टियों को नष्ट किया गया है.