अजमेर. राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन के तत्वावधान में 16 जनवरी को राजस्थान की समस्त जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव की सामूहिक बैठक पुष्कर में आयोजित होगी. बैठक में 10 सूत्री मुद्दों पर चर्चा होगी. उसके बाद राजस्थान सरकार को राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से मांग पत्र भेजा जाएगा.
राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों से जिला बार के अध्यक्ष और सचिव के सामूहिक बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा होगी. शर्मा ने बताया कि राजस्व मामलों की सुनवाई राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त को हस्तांतरित की थी. उसको वापस लिया जाए और राजस्व अपील अधिकारी को सुनवाई का अधिकार पुनः दिया जाए.
इसकी कल्याण मंत्री के लिए काश्तकारी अधिनियम 1955 की धाराएं 223, 224 और राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धाराएं 75 व 76 में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के बारे में बैठक में सुझाव लिए जाएंगे.
पढ़ें: सचिवालय कर्मचारियों से मारपीट का मामला, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, 7 लाइन हाजिर
इसके अलावा राजस्व अपील अधिकारी के क्षेत्राधिकार शक्तियां और इनमें सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव, संभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली क्षेत्राधिकार व औचित्य के लिए आवश्यक विचार विमर्श कर सुधार करने के लिए सुझाव, सिविल न्यायालय की भांति राजस्व न्यायालयों में मुकदमों को निपटाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था करने के लिए सुझाव और मार्गदर्शन, राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के सभी मुकदमों की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार पुनः राजस्व मंडल में अंतरित किए जाने के लिए विचार विमर्श भी बैठक में होगा.
इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान के सभी अभिभावकों के हित के लिए लागू करने पर सुझाव, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट तुरंत लागू करने और राजस्थान के सभी अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए बैठक में विचार-विमर्श होगा.