अजमेर. जिले में प्रशासन ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया था. वहींं, अब लॉकडाउन 4.0 के दौरान मंगलवार को प्रशासन ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा कर कई क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया है. अब अजमेर शहर में सिर्फ 6 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है. साथ ही कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में तहसीलदार और थानाधिकारी ये तय करेंगे कि बैरिकेटिंग की सीमा कहां तक रखी जाए. जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लिए ये आदेश जारी किया है.
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अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे के मुताबिक अजमेर शहर में मुस्लिम मोची मोहल्ला, होलीदडा, लाखन कोटड़ी, अंदरकोट, खटीक बस्ती (राजेंद्र स्कूल के पास), कमला बावड़ी और होटल शोभराज के पीछे की गली में कर्फ्यू लागू रहेगा. इन क्षेत्रों के थानाधिकारी और तहसीलदार क्षेत्र में परिस्थितियों, कानून व्यवस्था और मानव जीवन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे अनावश्यक परेशानी भी ना हो और व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे. इन क्षेत्राें को छोड़कर शेष क्षेत्र निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिए गए हैं. इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधों के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी.
ठेला और खुली थड़ी वाले व्यक्तियों को व्यापार की अनुमति नहीं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे ने बताया कि कर्फ्यू से मुक्त किए गए सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन 4.0 के आदेश की पूरी पालना सुनिश्चित की जाएगी. इन निषेधाज्ञा मुक्त क्षेत्रों में ठेला और खुली थड़ी वाले व्यक्तियों को व्यापार संचालन की अनुमति नहीं होगी. अजमेर नगर निगम आयुक्त से मिली ठेला और खुली थड़ी वाले व्यवसायियों की सूची की समीक्षा के आधार पर बाद में उन्हें अनुमति जारी की जाएगी. तब तक ठेला और खुली थड़ी वाले व्यवसायियों को व्यापार की अनुमति नहीं होगी।
रोटेशन के आधार पर खुलेंगी दुकानें, देना होगा अंडरटेकिंग
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे ने मुताबिक दुकानदार रोटेशन के आधार पर अपनी दुकानें खोलेंगे. इस संबंध में व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और संबंधित क्षेत्रों के थानाधिकारी आपस में चर्चा कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी रोटेशन की व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में थानाधिकारी को अंडरटेकिंग देंगे. इसके बाद क्षेत्र में दुकानें खोलने की अनुमति होगी. दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी सामान नहीं रखेंगे. इन सभी क्षेत्रों में अजमेर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के अंतर्गत धारा-144 की पालना आवश्यक रूप से सुुनिश्चत की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन की शर्ते और निर्देश यथावत रहेंगे. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल और एडवाइजरी की पूर्ण पालना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी.
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मास्क पहनना होगा अनिवार्य, करनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे ने बताया कि दुकानदार ऐसे किसी भी ग्राहक को कोई सामग्री विक्रय नहीं करेंगे, जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो. इस बात का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान बंद या कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) की पालना करनी होगी. सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा. इनके साथ ही सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा. सभी प्रवेश और निकास की जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर के प्रबंध किए जाएंगे. कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में हैंडवॉश और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
कर्फ्यू को लेकर हुई बैठक में ये अधिकारी हुए शामिल
कर्फ्यू को लेकर हुई बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), पुलिस उपअधीक्षक ( उत्तर), पुलिस उपअधीक्षक (दक्षिण), पुलिस उपअधीक्षक (दरगाह), कोतवाली थानाधिकारी, गंज थानाधिकारी, दरगाह थानाधिकारी, क्लॉक टावर थानाधिकारी और अजमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में डॉ. ज्योत्सना रंगा और डॉ. आरएस किराडिया उपस्थित हुए. बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मुस्लिम मोची मोहल्ला, होलीदडा, लाखन कोटड़ी, अंदरकोट, खटीक बस्ती ( राजेंद्र स्कूल के पास), कमला बावड़ी और होटल शोभराज के पीछे की गली में पिछले कुछ समय से कोविड-19 संंक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं. इसलिए इन क्षेत्रों को वर्तमान में निषेधाज्ञा से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए. इन क्षेत्रों के अलावा शेष क्षेत्र से कर्फ्यू हटाया जा सकता है.