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जोधपुरः प्रतियोगी परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने की अभ्यर्थियों ने उठाई मांग

राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 में पात्रता जांच के लिए पुनः संशोधित विचारी सूची जारी कर शैक्षिक और पर्यवेक्षक योग्यता धारी अभ्यार्थियों के पक्ष में प्राकृतिक न्याय दिलाने की अभ्यार्थियों ने मांग की है.

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अभ्यर्थियों ने उठाई मांग
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Published : Aug 6, 2020, 9:48 PM IST

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 में पात्रता जांच के लिए पुनः संशोधित विचारी सूची जारी कर शैक्षिक और पर्यवेक्षक योग्यता धारी अभ्यार्थियों के पक्ष में प्राकृतिक न्याय दिलाने की अभ्यार्थियों ने मांग की है. आरपीएससी कार्यालय के बाहर जुटे विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन देकर विचारित सूची को निरस्त कर नियमानुसार पात्र अभियर्थियों की संशोधित विचारित सूची जारी करने की मांग उठाई है.

अभ्यर्थियों ने उठाई मांग

अभ्यार्थियों का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2018 जनवरी माह में 9 और 10 तारीख को आयोजित की थी. जिसका परिणाम 28 जुलाई 2020 को जारी किया गया है. जिसमें कुल 660 अभ्यार्थियों को पात्रता जांच हेतु विचार इस सूची में योग्य घोषित किया गया है, लेकिन इन योग्य घोषित अभ्यर्थियों में से अधिकतम अभ्यार्थी ऐसे हैं, जो विज्ञापन में मांगी गई शैक्षणिक और पर्यवेक्षक योग्यता एमएससी एग्रीकल्चर B.Ed की योग्यता नहीं रखते हैं.

पढ़ेंः UPSC में 160वीं रैंक हासिल कर चिराग ने रौशन किया डीग का नाम

वैकेंसी के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्यता धारी कृषि विषय में स्नातकोत्तर एमएससी एग्रीकल्चर और शिक्षा स्नातक B.Ed उपलब्ध है. इस परिणाम के कारण विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और प्रशेक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यार्थी इस विचार इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. इसलिए विचारी सूची को निरस्त कर योग्यता धारी अभ्यर्थियों में से विचार इस सूची को पुनः जारी किया जाए.

पढ़ेंः स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में पढ़ने वाली 10वीं और 12वीं की छात्राओं को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क

अभ्यार्थियों ने आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम के साथ विचारित सूची पर सवाल उठाते हुए कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के अनुसार प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रशेक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय में स्नातकोत्तर और शिक्षा स्नातक B.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है.

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 में पात्रता जांच के लिए पुनः संशोधित विचारी सूची जारी कर शैक्षिक और पर्यवेक्षक योग्यता धारी अभ्यार्थियों के पक्ष में प्राकृतिक न्याय दिलाने की अभ्यार्थियों ने मांग की है. आरपीएससी कार्यालय के बाहर जुटे विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन देकर विचारित सूची को निरस्त कर नियमानुसार पात्र अभियर्थियों की संशोधित विचारित सूची जारी करने की मांग उठाई है.

अभ्यर्थियों ने उठाई मांग

अभ्यार्थियों का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2018 जनवरी माह में 9 और 10 तारीख को आयोजित की थी. जिसका परिणाम 28 जुलाई 2020 को जारी किया गया है. जिसमें कुल 660 अभ्यार्थियों को पात्रता जांच हेतु विचार इस सूची में योग्य घोषित किया गया है, लेकिन इन योग्य घोषित अभ्यर्थियों में से अधिकतम अभ्यार्थी ऐसे हैं, जो विज्ञापन में मांगी गई शैक्षणिक और पर्यवेक्षक योग्यता एमएससी एग्रीकल्चर B.Ed की योग्यता नहीं रखते हैं.

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वैकेंसी के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्यता धारी कृषि विषय में स्नातकोत्तर एमएससी एग्रीकल्चर और शिक्षा स्नातक B.Ed उपलब्ध है. इस परिणाम के कारण विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और प्रशेक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यार्थी इस विचार इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. इसलिए विचारी सूची को निरस्त कर योग्यता धारी अभ्यर्थियों में से विचार इस सूची को पुनः जारी किया जाए.

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अभ्यार्थियों ने आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम के साथ विचारित सूची पर सवाल उठाते हुए कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के अनुसार प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रशेक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय में स्नातकोत्तर और शिक्षा स्नातक B.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है.

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