अजमेर. जिला सेशन न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद कासिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
बता दें कि मामला अजमेर के दरगाह थाने का है. यहां 7 जनवरी 2016 को तत्कालीन थानाधिकारी विक्रम ने नशे की तस्करी करने वाले आरोपी मोहम्मद कासिम को मादक पदार्थ बेचते गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया. कोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि अजमेर की दरगाह इलाके में भारी मात्रा में नशे का कारोबार किया जाता है, इसमें बच्चे भी लिप्त हैं. गरीब नवाज की दरगाह के आसपास नशे में अधिकाधिक बच्चों की संख्या भी पाई जाती है.