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नाबालिग का अपहरण व रेप केस, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई

नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट (Pocso court in minor kidnapping and rape case) ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 60 हजार अर्थदंड भी लगाया है.

Pocso court in minor kidnapping and rape case
Pocso court in minor kidnapping and rape case
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Published : Oct 18, 2022, 10:59 PM IST

अजमेर. अजमेर में पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 2 ने 16 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर 16 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने (Pocso court in minor kidnapping and rape case) के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 60 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. खास बात यह है कि जिस पीड़िता ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाया था वही लड़की बालिग होने के बाद जमानत पर छूटे आरोपी के साथ पत्नी की तरह रह रही थी. कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाने के बाद जब चलानी गार्ड उसे वापस ले जाने लगे तब पीड़िता ने उसे रोकने की कोशिश की.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 22 अक्टूबर 2020 को 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप और हत्या (kidnapping and rape case of minor) की आशंका जताते हुए पीड़िता के पिता ने अराई थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पिता का यह भी आरोप था कि नाबालिग लड़की घर से 10 हजार रुपये और जेवर भी अपने साथ ले गई है.

पढ़ें. पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

शेखावत ने बताया कि अराई पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के चुंगल से 8 नवंबर 2020 को नाबालिग लड़की को छुड़वाया. वही. 24 नवंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि कोर्ट में 25 गवाह और 42 दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. शेखावत ने यह भी बताया कि मामले में मुख्य आरोपी के अलावा सह अभियुक्त भी शामिल था जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया.

पहले लगाया आरोप फिर लगाया दिल
पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दिए थे जिसमें उसने आरोपी पर उसे अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया था. कोर्ट में मामला विचाराधीन था. आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था. इस बीच पीड़िता अपने पति को छोड़कर आरोपी के पास नाता विवाह के तहत रहने लगी. कोर्ट में जब आरोपी को सजा सुनाने के बाद चलानी गार्ड उसे वापस ले जा रहे थे तब पीड़ित आरोपी को छोड़ने के लिए कहते हुए सामने आ खड़ी हुई. बाद में समझाइश कर उसे हटाया गया. जानकारी के मुताबिक बालिग होने के उपरांत पीड़िता का विवाह उसके परिजनों ने अन्य युवक से कर दिया था. पीड़िता अपने पति को छोड़कर आरोपी के साथ नाता विवाह कर रहने लगी थी,

अजमेर. अजमेर में पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 2 ने 16 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर 16 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने (Pocso court in minor kidnapping and rape case) के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 60 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. खास बात यह है कि जिस पीड़िता ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाया था वही लड़की बालिग होने के बाद जमानत पर छूटे आरोपी के साथ पत्नी की तरह रह रही थी. कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाने के बाद जब चलानी गार्ड उसे वापस ले जाने लगे तब पीड़िता ने उसे रोकने की कोशिश की.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 22 अक्टूबर 2020 को 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप और हत्या (kidnapping and rape case of minor) की आशंका जताते हुए पीड़िता के पिता ने अराई थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पिता का यह भी आरोप था कि नाबालिग लड़की घर से 10 हजार रुपये और जेवर भी अपने साथ ले गई है.

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शेखावत ने बताया कि अराई पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के चुंगल से 8 नवंबर 2020 को नाबालिग लड़की को छुड़वाया. वही. 24 नवंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि कोर्ट में 25 गवाह और 42 दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. शेखावत ने यह भी बताया कि मामले में मुख्य आरोपी के अलावा सह अभियुक्त भी शामिल था जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया.

पहले लगाया आरोप फिर लगाया दिल
पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दिए थे जिसमें उसने आरोपी पर उसे अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया था. कोर्ट में मामला विचाराधीन था. आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था. इस बीच पीड़िता अपने पति को छोड़कर आरोपी के पास नाता विवाह के तहत रहने लगी. कोर्ट में जब आरोपी को सजा सुनाने के बाद चलानी गार्ड उसे वापस ले जा रहे थे तब पीड़ित आरोपी को छोड़ने के लिए कहते हुए सामने आ खड़ी हुई. बाद में समझाइश कर उसे हटाया गया. जानकारी के मुताबिक बालिग होने के उपरांत पीड़िता का विवाह उसके परिजनों ने अन्य युवक से कर दिया था. पीड़िता अपने पति को छोड़कर आरोपी के साथ नाता विवाह कर रहने लगी थी,

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