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अजमेर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल - ajmer news

अजमेर के भिनाय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसके बाद सोमवार को पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक ने आरोपी को 8 गवाह और 21 दस्तावेजों के आधार पर दोषी करार दिया है. साथ ही दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है.

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नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Nov 2, 2020, 8:39 PM IST

अजमेर. जिले के भिनाय थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक ने दोषी करार दिया है. वहीं, आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 60 हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक के विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि भिनाय थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने 22 जुलाई 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही रहने वाला आरोपी अपने साथ भगा कर ले गया.

पढ़ें- अजमेर-ब्यावर और मांगलियावास हाईवे पर चक्काजाम, गुर्जरों ने गहलोत सरकार को दी चेतावनी...

जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लगभग 12 से 13 दिन बाद बच्ची को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 21 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिसके बाद न्यायाधीश रतनलाल मूड़ ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, आरोपी को मामले में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

अजमेर. जिले के भिनाय थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक ने दोषी करार दिया है. वहीं, आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 60 हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक के विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि भिनाय थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने 22 जुलाई 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही रहने वाला आरोपी अपने साथ भगा कर ले गया.

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जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लगभग 12 से 13 दिन बाद बच्ची को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 21 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिसके बाद न्यायाधीश रतनलाल मूड़ ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, आरोपी को मामले में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

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