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अजमेर : ब्यावर में 4 बच्चे बालश्रम से मुक्त..मानव तस्करी यूनिट एवं चाइल्ड हेल्पलाइन ने की संयुक्त कार्रवाई

अजमेर के ब्यावर कस्बे (Beawar town) में मानव तस्करी विरोधी यूनिट (Human Trafficking Unit ) एवं चाइल्डलाइन हेल्प डेस्क (child helpline organization) अजमेर की संयुक्त कार्रवाई के तहत ऑपरेशन मिलाप द्वितीय (Operation Milap II ) के तहत तीन दुकानों से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. इस कार्रवाई से ब्यावर शहर में बाल श्रम करवाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया.

अजमेर ब्यावर बाल श्रमिक मुक्त
अजमेर ब्यावर बाल श्रमिक मुक्त
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Published : Nov 8, 2021, 5:31 PM IST

अजमेर. ब्यावर शहर से ऑपरेशन मिलाप द्वितीय के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में मानव तस्करी विरोधी इकाई व चाइल्डलाइन की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर तीन दुकानों पर कार्रवाई की गई.

इनमें चौहान रेस्टोरेंट, तंदूरी चाय, एम मोटर गैराज से 4 बच्चों को बालश्रम (Child Labour) से मुक्त करवाया गया. पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि बाल श्रमिक रखने वाले प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. सभी प्रतिष्ठान मालिकों को जेजे एक्ट की पालना में बाल श्रमिक नहीं रखने के लिए कहा गया है.

उन्होंने बताया कि भगत चौराहा स्थित चौहान रेस्टोरेंट से 1 बाल श्रमिक, तंदूरी चाय से 1 बाल श्रमिक एवं एम मोटर गैराज से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. तीनों प्रतिष्ठान के मालिकों के विरुद्ध जेजे एक्ट (JJ Act) के तहत पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं.

पढ़ें- नीमराणा: गायों की तस्करी की सूचना पर पुलिस ने हाईवे किया जाम...फिर जो हुआ... यहां पढ़ें

मानव तस्करी विरोधी यूनिट के अधिकारी अशोक विश्नोई ने बताया कि चारों बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था को सुपुर्द किया गया है. जहां बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी.

अजमेर. ब्यावर शहर से ऑपरेशन मिलाप द्वितीय के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में मानव तस्करी विरोधी इकाई व चाइल्डलाइन की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर तीन दुकानों पर कार्रवाई की गई.

इनमें चौहान रेस्टोरेंट, तंदूरी चाय, एम मोटर गैराज से 4 बच्चों को बालश्रम (Child Labour) से मुक्त करवाया गया. पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि बाल श्रमिक रखने वाले प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. सभी प्रतिष्ठान मालिकों को जेजे एक्ट की पालना में बाल श्रमिक नहीं रखने के लिए कहा गया है.

उन्होंने बताया कि भगत चौराहा स्थित चौहान रेस्टोरेंट से 1 बाल श्रमिक, तंदूरी चाय से 1 बाल श्रमिक एवं एम मोटर गैराज से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. तीनों प्रतिष्ठान के मालिकों के विरुद्ध जेजे एक्ट (JJ Act) के तहत पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं.

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मानव तस्करी विरोधी यूनिट के अधिकारी अशोक विश्नोई ने बताया कि चारों बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था को सुपुर्द किया गया है. जहां बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी.

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