अजमेर. प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर कई अहम निर्णय लिए हैं. इसके तहत अजमेर में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर अब 500 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा.
अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 8 बजे से कर्फ्यू रहेगा और शाम 7 बजे से मार्केट बंद करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि शादी समारोह में 100 मेहमान शामिल हो सकते हैं. शादी समारोह में आने-जाने के लिए कर्फ्यू में छूट भी रहेगी. कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि शादी समारोह भी अब केवल अनुमति से ही हो सकेंगे.
इन पर भी एसडीएम स्तर के अधिकारी पूरी निगरानी करेंगे, अगर गाइडलाइन इसके विपरीत कहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. पुलिस को भी अब सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं. पूर्व में जहां मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए का चालान किया जाता था. उसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है.
पढे़ं - कोरोना के खिलाफ नई जंग...8 शहरों में Night Curfew, जान लीजिए जरूरी गाइडलाइन
कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि नई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें अन्यथा प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह शक्ति उनके जीवन को बचाने के लिए ही की जा रही है.