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RBI Locker Renewal : आरबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की समय सीमा इतने दिनों के लिए बढ़ाई - लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की समय सीमा बढ़ी

आरबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की समय सीमा बढ़ा दी है. इस फैसले के साथ, वो लोग जिन्हें लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं कराने पर लॉकर संचालन से रोक दिया गया था, उन्हें तत्काल लाभ मिल गया है. पढ़ें पूरी खबर..RBI Deadline For Locker Agreement Renewal

RBI Locker policy
आरबीआई
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Published : Jan 24, 2023, 12:41 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर समझौते के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है. विस्तार केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया. यह देखा गया था कि 1 जनवरी 2023 तक, जो कि समझौतों के नवीनीकरण की मूल समय सीमा थी, बड़ी संख्या में ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह फैसला लिया गया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में वैसे ग्राहकों को फायदा होगा, जिन्होंने बैंकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं कराया था.

अब बैंकों को आरबीआई द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, बैंकों को 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर 2023 तक 75 प्रतिशत लॉकर यूजर्स के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल कराने का लक्ष्य दिया गया है. इस फैसले के बाद बैंकों को ग्राहकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा. साथ ही ग्राहकों को भी लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल करने के दिशा में काम करना होगा. बता दें कि बड़ी संख्या में लोग बैंकों में अपने दस्तावेज और अन्य कीमती चीजें लॉकर में रखते हैं. इसके लिए बैंकों की ओर से एक निश्चित राशि रेंट के रूप में वसूला जाता है.

आरबीआई ने बयान में कहा- इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित अनुबंधों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें. सर्कुलर में कहा गया है, इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी 2023 तक समझौते के गैर-निष्पादन के लिए लॉकरों में संचालन पर रोक लगा दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें-RBI Digital Currency का दूसरा चरण, बदलावों के साथ इसी महीने लॉन्चिंग की तैयारी

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर समझौते के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है. विस्तार केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया. यह देखा गया था कि 1 जनवरी 2023 तक, जो कि समझौतों के नवीनीकरण की मूल समय सीमा थी, बड़ी संख्या में ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह फैसला लिया गया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में वैसे ग्राहकों को फायदा होगा, जिन्होंने बैंकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं कराया था.

अब बैंकों को आरबीआई द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, बैंकों को 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर 2023 तक 75 प्रतिशत लॉकर यूजर्स के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल कराने का लक्ष्य दिया गया है. इस फैसले के बाद बैंकों को ग्राहकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा. साथ ही ग्राहकों को भी लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल करने के दिशा में काम करना होगा. बता दें कि बड़ी संख्या में लोग बैंकों में अपने दस्तावेज और अन्य कीमती चीजें लॉकर में रखते हैं. इसके लिए बैंकों की ओर से एक निश्चित राशि रेंट के रूप में वसूला जाता है.

आरबीआई ने बयान में कहा- इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित अनुबंधों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें. सर्कुलर में कहा गया है, इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी 2023 तक समझौते के गैर-निष्पादन के लिए लॉकरों में संचालन पर रोक लगा दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
(आईएएनएस)

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