जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई को नगर निगम सहित अन्य चुनाव के लिए झाड़ू सिंबल नहीं देने पर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रार्थना पत्र पेश कर नगर निगम सहित अन्य चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को आवंटित करने को कहा था. इसके बावजूद आयोग ने उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पार्टी की राज्य इकाई प्रदेश में पंजीकृत नहीं है.
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क्योंकि ना तो विधानसभा चुनाव में उसके कम से कम 2 विधायक है और ना ही उसे कुल मतदाताओं में से 6 फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया है. याचिका में कहा गया है कि इसके संबंध में नगरपालिका अधिनियम में कोई भी स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है.
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जबकि याचिकाकर्ता पार्टी का काफी बड़ा संगठन है और दिल्ली में तो उसके दल की सरकार भी है. ऐसे में याचिकाकर्ता को झाड़ू सिम्बल आवंटित नहीं करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.