जयपुर. कोरोना काल में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डेवलपर्स को राहत दी है. रेरा ने डेवलपर्स के लिए पंजीकृत परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है. रेरा द्वारा जारी आदेश में पिछली सभी तिमाहियों और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए क्यूपीआर जमा करने की अंतिम तिथि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी के 30 जून तक बढ़ा दी है.
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रेरा ने बीते साल डेवलपर्स को मार्च 2021 तक के नियामक की वेबसाइट पर परियोजनाओं की तिमाही रिपोर्ट प्रदर्शित करने की छूट दी थी. वहीं अब आदेश जारी करते हुए जनवरी से मार्च 2021 सहित किसी भी तिमाही के लिए क्यूपीआर ( क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट) 30 जून तक जमा कराई जा सकेगी. यदि 30 जून तक भी क्यूपीआर जमा नहीं कराई जाती है, तो प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 61 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही क्यूपीआर जमा करने में देरी पर विलंब प्रसंस्करण शुल्क भी लगेगा.
जानकारी के अनुसार प्रमोटर को प्रत्येक तिमाही के अंत में परियोजना के लिए रेरा वेबसाइट पर अपार्टमेंट, फ्लैट, प्रत्येक भवन की स्थिति, बुनियादी ढांचे और सामान्य क्षेत्रों के निर्माण पर अपडेट अपलोड करना होता है. परियोजनाओं के लिए अनुमोदन, बैंक खाता विवरण, योजनाओं में संशोधन, लाइसेंस जारी करने और अनुमोदन सहित दूसरे विवरण भी सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित करने का प्रावधान है. बता दें कि 1 जनवरी से रेरा ने पंजीकृत परियोजनाओं के क्यूपीआर जमा कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी. इसके साथ ही कोई भी ऑफलाइन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जानी थी.