चित्तौड़गढ़. जिला स्पेशल टीम और निकुम्भ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निकुम्भ थाना इलाके से 13 टन से ज्यादा खैर की लकड़ी का अवैध भण्डारण पकड़ा है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो अन्य को नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है. पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि जिला विशेष टीम को मुखबीर से सूचना मिली की निकुंभ थाना अंतर्गत तेजपुरा की ढाणी में मोहनलाल पिता शंकरलाल मेघवाल के खेत पर अवैध खैर की लकड़ी का भारी मात्रा में भंडारण किया हुआ है.
सूचना पर कार्रवाई के लिए जिला विशेष टीम प्रभारी सुरेश कुमार मय टीम के तेजपुरा की ढाणी पहुंचे. हेड कांस्टेबल ललित कुमार ने कार्यवाहक थानाधिकारी दुर्गालाल को जरिए मोबाइल बताया कि गुलाम मोहम्मद पिता शेर मोहम्मद मुसलमान निवासी सादल खेड़ा ने गांव तेजपुरा की ढाणी में मोहन लाल पिता शंकरलाल मेघवाल के खेत पर अवैध रूप से खैर की लकड़ी का काफी मात्रा में भंडारण कर रखा है. इस पर दुर्गालाल हेड कांस्टेबल मय जाप्ते के तेजपुरा की ढाणी में मोहनलाल मेघवाल के खेत पर पहुंचे. यहां खेत पर अवैध रूप से खैर की लकड़ियों का काफी मात्रा में भंडारण हो रखा था. मौके पर चार व्यक्ति कुल्हाड़ी से खैर की लकड़ीओं की छिलाई का कार्य कर रहे थे, जो पुलिस जाब्ते को देख कर भागने लगे.
पुलिस टीम ने एमपी के दमोह जिले में रहने वाले रामराज पिता परशुराम गौड़, छतरपुर जिले में रहने वाले रामकृपाल पिता घनश्याम गौड आदिवासी, दमोह जिले के धर्म पिता करण गोड आदिवासी तथा निकुम्भ थाना क्षेत्र के ही नपावली निवासी शौराब का पिता रहमत खां को गिरफ्तार किया है. उक्त चारों व्यक्तियों को अपने कब्जे में इतनी मात्रा में खैर की लकड़ी रखने के अनुज्ञा पत्र के बाबत पूछा तो सभी ने नहीं होना बताया. चारों ने बताया कि उक्त खैर की गीली लकड़ी गुलाम मोहम्मद पिता शेर मोहम्मद मुसलमान निवासी सादल खेड़ा की है, उसी ने यहां लकड़ी की छिलाई और निगरानी के लिए रख रखा है. उक्त खैर की गीली लकड़ियां वन संपदा होने से जरिए मोबाइल वन नाका इंचार्ज भदेसर मनीष राज से बात की गई.
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नाका इंचार्ज मनीष राज मौके पर पहुंच इसकी टीपी जारी नहीं करने की बात कही. नाका इंचार्ज ने बताया कि उक्त अवैध खैर की लकड़ी कहीं बाहर से लाकर के यहां इकट्ठी की गई है. इस पर उक्त चारों व्यक्तियों को खैर की लकड़ी की तस्करी करने के लिए अपने कब्जे में रखने के कारण जुर्म धारा 41, 42 फॉरेस्ट एक्ट और 379 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया. खैर की लकड़ी गीली होने वह अधिक मात्रा में होने के कारण मौके पर वजन करना अव्यावहारिक था. इस कारण जरिए फर्द वजह सबूत जब्त की गई. मौके पर लकड़ी छीलने के काम आने वाली चार कुल्हाड़ियों को भी जब्त किया. पुलिस ने पांच ट्रैक्टर ट्रॉली के सहित मौके पर मंगवाए और उक्त अवैध खैर की लकड़ी का वजन करवाया. इसका कुल वजन 13 टन 810 किलोग्राम हुआ. निकुंभ थाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है.