ETV Bharat / briefs

नागौर: किशोरी के अपहरण के आरोप में किशोर निरुद्ध, पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज - पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट

नागौर में किशोरी को अपहरण करने के आरोप में एक किशोर को निरुद्ध किया गया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

boy detained, kidnapping girl, Nagaur
किशोरी को अपहरण करने के आरोप में किशोर निरुद्ध
author img

By

Published : Jun 1, 2021, 1:24 AM IST

नागौर. महिला थाना इलाके में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोप में एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया गया है. नागौर वृत्ताधिकारी विनोद कुमार ने बताया की महिला थाने में नाबालिग बालिका के अपहरण करने की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

इसके बाद पुलिस टीम ने ततपरता से कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्वेता धनकड़ ने पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें- भीलवाड़ा में दो भाइयों ने की आत्महत्या, 7 लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज

वृत्ताधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया था. इसके बाद पीड़िता के धारा 161 के बयानों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी आधार एवं मुखबिरों की सहायता से नाबालिग को निरुद्ध किया है. पुलिस ने नाबालिग बालक-बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां नाबालिग बालिका के बयान लिए गए.

नागौर. महिला थाना इलाके में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोप में एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया गया है. नागौर वृत्ताधिकारी विनोद कुमार ने बताया की महिला थाने में नाबालिग बालिका के अपहरण करने की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

इसके बाद पुलिस टीम ने ततपरता से कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्वेता धनकड़ ने पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें- भीलवाड़ा में दो भाइयों ने की आत्महत्या, 7 लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज

वृत्ताधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया था. इसके बाद पीड़िता के धारा 161 के बयानों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी आधार एवं मुखबिरों की सहायता से नाबालिग को निरुद्ध किया है. पुलिस ने नाबालिग बालक-बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां नाबालिग बालिका के बयान लिए गए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.