जयपुर. राज्य सरकार के निर्णय के तहत कोविड-19 के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की जेडीए द्वारा 13.72 करोड़ रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस की डीपीआर बनाने के लिए बिड डॉक्यूमेंट का अनुमोदन भी किया गया है.
कोरोना संक्रमण काल में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में स्थापित क्वॉरेंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटर के सफल संचालन के लिए भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन, बिजली, पानी, सुरक्षा, टेंट व्यवस्था, मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के साथ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 13.72 करोड रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही जेडीए के किशन बाग परियोजना के रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए विधि डॉक्यूमेंट का अनुमोदन भी किया गया है, जबकि पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में सीवर लाइन कार्य के लिए 14.71 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है. साथ ही प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम, महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंस बनाए जाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए बिड डॉक्यूमेंट का अनुमोदन भी किया गया है.
यह भी पढ़ें- कोटा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग, कर्मचारियों ने समय रहते पाया काबू
वहीं लोहा मंडी योजना के योजना मानचित्र का निवेदन और योजना स्थिति जोनल प्लान की सड़कों की रि-एलाइमेन्ट/शिफ्टिंग के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया है. हाल ही में जेडीए कार्यकारी समिति की वर्चुअल बैठक में पर्यटन सुविधा केंद्र चौड़ा रास्ता के संचालन के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा संचालन लाइसेंस फीस और अमानत राशि पर ब्याज 12 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत लिए जाने का भी निर्णय लिया गया.
बैठक में निजी खातेदारी की आवास योजना पटेल नगर में 1415 वर्ग गज का आवासीय से व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन भी किया गया. इसके अलावा जोनल प्लान 10 की 60 मीटर की 5 सेक्टर सड़कों के लिए समर्पित भूमि के बदले भूखंडों का आवंटन करते हुए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाए जाने का निर्णय लिया गया, जबकि जोनल प्लान 9 की 60 मीटर की सेक्टर सड़क के लिए समर्पित भूमि के बदले भूखंडों का आवंटन करते हुए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाए जाने का निर्णय लिया गया. इसी तरह जोन 8 के ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर में 60 मीटर सड़क की समर्पित भूमि के बदले भूखंडों का आवंटन किए जाने का भी निर्णय लिया गया.
यह भी पढ़ें- सवाई माधोपुर में गैंगवार में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत
वहीं ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर में 9.60 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग परिवर्तन आवासीय और कॉमर्शियल से अध्ययन एवं चिकित्सा संस्थानिक उपान्तरण सेक्टर कमर्शियल की जगह छोड़ते हुए करने का निर्णय लिया गया है, जबकि ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर में 93992 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग परिवर्तन आवासीय और कमर्शियल से संस्थानिक रूपांतरण गैर मुमकिन चाह एवं सेक्टर व्यवसायिक को छोड़ते हुए करने का निर्णय लिया गया. बैठक में कोविड-19 के तहत लॉकडाउन अवधि अन्य आदेशों के तहत रोक अवधि के लिए किराया एवं वसूलनीय प्रभार के प्रकरणों को राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया.