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ओमीक्रोन के खतरे के बीच मुंबई में धारा 144 लागू

ओमीक्रोन के खतरे (Omicron threat) को देखते हुए मुंबई में दो दिनों के लिए आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है. शनिवार और रविवार को रैलियों और प्रदर्शन पर रोक रहेगी.

mumbai Omicron threat
ओमीक्रोन का खतरा
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Published : Dec 11, 2021, 9:33 AM IST

मुंबई : कोविड महामारी के नए स्वरूप ओमीक्रोन के खतरे (Omicron threat) के मद्देनजर मुंबई में आज से दो दिनों के लिए आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत रैलियों और प्रदर्शन पर रोक रहेगी.

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा.

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है.'

यह भी पढ़ें- भारत में ओमीक्रोन के 32 मामले सक्रिय, अभी भी कोविड के खतरे में है देश : विशेषज्ञ

आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी.

(एजेंसी इनपुट)

मुंबई : कोविड महामारी के नए स्वरूप ओमीक्रोन के खतरे (Omicron threat) के मद्देनजर मुंबई में आज से दो दिनों के लिए आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत रैलियों और प्रदर्शन पर रोक रहेगी.

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा.

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है.'

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आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी.

(एजेंसी इनपुट)

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