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जयपुर सीरियल ब्लास्ट: सभी आरोपी हाईकोर्ट से बरी, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा - Rajasthan hindi news

वर्ष 2008 में हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. वहीं एक नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल बोर्ड भेज दिया है.

जयपुर सीरियल ब्लास्ट 2008 प्रकरण
जयपुर सीरियल ब्लास्ट 2008 प्रकरण
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Published : Mar 29, 2023, 6:01 PM IST

Updated : Mar 29, 2023, 7:56 PM IST

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में निर्णय पर बोले

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई 2008 को जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी. साथ ही अदालत ने सलमान को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह सही है कि घटना में कई लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे. इसके अलावा लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला देता है. ऐसा लगता है कि जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं थी. इसलिए प्रकरण में लचर जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी जांच कर कार्रवाई करें और मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करें.

यूं हुए थे सीरियल ब्लास्ट

  1. पहला धमाका खंदा माणक चौक के पास शाम 7:20 बजे हुआ था. इस धमाके में 1 महिला की मौत हुई थी, जबकि 18 घायल हुए थे.
  2. दूसरा ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम 7:25 पर हुआ था. इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 27 लोग घायल हुए थे.
  3. तीसरा धमाका देर शाम करीब 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ था. इस धमाके में दो पुलिसकर्मियों सहित 7 की मौत हुई थी. वहीं, 17 लोग घायल हुए थे.
  4. चौथा बम धमाका दुकान नंबर 346 के सामने त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ था. इसमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए थे.
  5. 5वां ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर देर शाम 7:30 बजे हुआ था. इसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, वहीं, 49 लोग घायल हुए थे.
  6. छठा ब्लास्ट जोहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने करीब देर शाम 7:30 बजे हुआ था. इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए थे.
  7. 7वां ब्लास्ट देर शाम 7:32 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी शॉप के सामने हुआ था. इसमें 2 लोगों की मौत हुई तथा 15 लोग घायल हुए थे.
  8. 8वां बलास्ट जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर देर शाम 7:32 पर हुआ था. इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, 36 लोग घायल हुए थे. चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने रात 9:00 बजे का टाइमर सेट हुए एक जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया था.

गुलाबी नगरी जयपुर का दिल कहा जाने वाले परकोटा इलाका वर्ष 2008 में सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था. बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. इस मामले में एक किशोर भी आरोपी है जिसका प्रकरण कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को भेज दिया है.

शहर में हुए एक के बाद एक 8 बम धमाकों ने कई घरों की खुशियां छीन ली थीं. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि 186 घायल हुए थे. इसके चश्मदीद आज भी उस मंजर को याद कर सिहर जाते हैं. इन बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ा तो गया, लेकिन चार आरोपियों के डेथ रेफरेंस को बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट: 9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS, 5 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
13 मई 2008 वो तारीख है, जिसे जयपुर के लोग भुलाए नहीं भूल पाते. इसी दिन जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए थे. जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने जयपुर वासियों को जो जख्म दिए, वो आज फिर हरे हो गए हैं. इन बम धमाकों के आरोपियों की 20 दिसंबर 2019 को सजा तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बुधवार को डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश की गई 28 अपीलों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहम्मद सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा. जबकि सैफ, सैफुर्रहमान और सरवन आजमी को दोषमुक्त कर दिया है.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट मामले का फैसला दबाव में दिया गया, HC में देंगे चुनौती: बचाव पक्ष के वकील

पढ़ें. जयपुर: बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को जेल

इसके अलावा कोर्ट ने जांच अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन अभियुक्तों की लीव टू अपील और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर पिछले तीन साल से कोर्ट में सुनवाई लंबित चल रही थी. कोरोना काल में कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई. तीन नामजद आतंकी मिर्जा शादाब बेग, साजिद बट और मोहम्मद खालिद तो 15 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट की 11वीं बरसी: गुनहगारों को नहीं मिली अब तक सजा

सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
मामले में जन अधिकार मंच के संयोजक सूरज सोनी ने कहा कि जयपुर वासियों को इससे काफी धक्का लगा है. उन्होंने जांच अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि बम धमाकों में जिन्होंने अपने लोगों को खोया वो इस फैसले से असंतुष्ट हैं. जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जन अधिकार मंच के कार्यकर्ता और शहरवासी 2 दिन रामधुनी का जाप करेंगे.

आपको बता दें कि 13 मई 2008 को शाम 7:20 से शुरू हुए सीरियल 8 बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 186 लोग घायल हुए थे. जबकि चांदपोल बाजार में एक जिंदा बम को धमाके से पहले बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया था.

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में निर्णय पर बोले

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई 2008 को जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी. साथ ही अदालत ने सलमान को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह सही है कि घटना में कई लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे. इसके अलावा लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला देता है. ऐसा लगता है कि जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं थी. इसलिए प्रकरण में लचर जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी जांच कर कार्रवाई करें और मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करें.

यूं हुए थे सीरियल ब्लास्ट

  1. पहला धमाका खंदा माणक चौक के पास शाम 7:20 बजे हुआ था. इस धमाके में 1 महिला की मौत हुई थी, जबकि 18 घायल हुए थे.
  2. दूसरा ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम 7:25 पर हुआ था. इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 27 लोग घायल हुए थे.
  3. तीसरा धमाका देर शाम करीब 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ था. इस धमाके में दो पुलिसकर्मियों सहित 7 की मौत हुई थी. वहीं, 17 लोग घायल हुए थे.
  4. चौथा बम धमाका दुकान नंबर 346 के सामने त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ था. इसमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए थे.
  5. 5वां ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर देर शाम 7:30 बजे हुआ था. इसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, वहीं, 49 लोग घायल हुए थे.
  6. छठा ब्लास्ट जोहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने करीब देर शाम 7:30 बजे हुआ था. इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए थे.
  7. 7वां ब्लास्ट देर शाम 7:32 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी शॉप के सामने हुआ था. इसमें 2 लोगों की मौत हुई तथा 15 लोग घायल हुए थे.
  8. 8वां बलास्ट जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर देर शाम 7:32 पर हुआ था. इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, 36 लोग घायल हुए थे. चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने रात 9:00 बजे का टाइमर सेट हुए एक जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया था.

गुलाबी नगरी जयपुर का दिल कहा जाने वाले परकोटा इलाका वर्ष 2008 में सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था. बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. इस मामले में एक किशोर भी आरोपी है जिसका प्रकरण कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को भेज दिया है.

शहर में हुए एक के बाद एक 8 बम धमाकों ने कई घरों की खुशियां छीन ली थीं. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि 186 घायल हुए थे. इसके चश्मदीद आज भी उस मंजर को याद कर सिहर जाते हैं. इन बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ा तो गया, लेकिन चार आरोपियों के डेथ रेफरेंस को बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट: 9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS, 5 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
13 मई 2008 वो तारीख है, जिसे जयपुर के लोग भुलाए नहीं भूल पाते. इसी दिन जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए थे. जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने जयपुर वासियों को जो जख्म दिए, वो आज फिर हरे हो गए हैं. इन बम धमाकों के आरोपियों की 20 दिसंबर 2019 को सजा तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बुधवार को डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश की गई 28 अपीलों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहम्मद सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा. जबकि सैफ, सैफुर्रहमान और सरवन आजमी को दोषमुक्त कर दिया है.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट मामले का फैसला दबाव में दिया गया, HC में देंगे चुनौती: बचाव पक्ष के वकील

पढ़ें. जयपुर: बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को जेल

इसके अलावा कोर्ट ने जांच अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन अभियुक्तों की लीव टू अपील और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर पिछले तीन साल से कोर्ट में सुनवाई लंबित चल रही थी. कोरोना काल में कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई. तीन नामजद आतंकी मिर्जा शादाब बेग, साजिद बट और मोहम्मद खालिद तो 15 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

पढ़ें. जयपुर ब्लास्ट की 11वीं बरसी: गुनहगारों को नहीं मिली अब तक सजा

सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
मामले में जन अधिकार मंच के संयोजक सूरज सोनी ने कहा कि जयपुर वासियों को इससे काफी धक्का लगा है. उन्होंने जांच अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि बम धमाकों में जिन्होंने अपने लोगों को खोया वो इस फैसले से असंतुष्ट हैं. जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जन अधिकार मंच के कार्यकर्ता और शहरवासी 2 दिन रामधुनी का जाप करेंगे.

आपको बता दें कि 13 मई 2008 को शाम 7:20 से शुरू हुए सीरियल 8 बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 186 लोग घायल हुए थे. जबकि चांदपोल बाजार में एक जिंदा बम को धमाके से पहले बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया था.

Last Updated : Mar 29, 2023, 7:56 PM IST
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