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राजस्थान : NMC सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को लेकर सख्त, MBBS सीटों पर प्रवेश अमान्य

NMC ने राजस्थान की सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को लेकर नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है. जिसमें सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के जारी किए गए विज्ञापनों पर आपत्ति जताई गई है. इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट (NMC Act 2019) का उल्लंघन है.

MBBS Seats in Singhania University
NMC सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को लेकर सख्त
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Published : Oct 28, 2022, 6:37 PM IST

कोटा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने प्रदेश की सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को लेकर नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है. जिसमें सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के जारी किए गए विज्ञापनों पर आपत्ति जताई गई है. इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट (NMC Act 2019) का उल्लंघन है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी ने सभी को सूचित किया है कि (Admission Invalid for MBBS Seats) इस संस्थान ने एमबीबीएस सीटों पर दिए गए प्रवेश अमान्य हैं. नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों के नाम, मान्यता की स्थिति व एमबीबीएस सीटों की संख्या की पूरी जानकारी उपलब्ध है.

पढ़ें : NEET UG 2022: NMC के उम्र सीमा हटाने के बाद भी AFMC पुणे ने जारी रखी Age Limit

उच्च न्यायालय के किसी निर्णय का हवाला देते हुए जारी किए विज्ञापन : एनएमसी ने नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश देने के लिए एनएमसी की मान्यता को आवश्यक नहीं बताया गया है. एमबीबीएस सीटों प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं. एनएमसी के अनुसार संस्थान ने उच्च न्यायालय से संबंधित निर्णय का अपूर्ण व अस्पष्ट हवाला दिया गया है. ऐसे में एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश का अधिकार आधारहीन है.

कोटा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने प्रदेश की सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू को लेकर नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है. जिसमें सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के जारी किए गए विज्ञापनों पर आपत्ति जताई गई है. इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट (NMC Act 2019) का उल्लंघन है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी ने सभी को सूचित किया है कि (Admission Invalid for MBBS Seats) इस संस्थान ने एमबीबीएस सीटों पर दिए गए प्रवेश अमान्य हैं. नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों के नाम, मान्यता की स्थिति व एमबीबीएस सीटों की संख्या की पूरी जानकारी उपलब्ध है.

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उच्च न्यायालय के किसी निर्णय का हवाला देते हुए जारी किए विज्ञापन : एनएमसी ने नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश देने के लिए एनएमसी की मान्यता को आवश्यक नहीं बताया गया है. एमबीबीएस सीटों प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं. एनएमसी के अनुसार संस्थान ने उच्च न्यायालय से संबंधित निर्णय का अपूर्ण व अस्पष्ट हवाला दिया गया है. ऐसे में एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश का अधिकार आधारहीन है.

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