जोधपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाले में नाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर मानहानि का केस दायर किया था. इस मामले की सोमवार को तीसरी सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं, इसलिए वे सर्किट हाउस से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए. इस सुनवाई में दस्तावेजों की स्क्रूटनिंग पर दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. इस प्रकरण में गहलोत की पेशी में छूट को लेकर न्यायालय में भी 10 सितंबर को सुनवाई होनी है.
गौर है कि केंद्रीय मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनके परिवार को आरोपी बताए जाने के बयान को लेकर मानहानि का दावा किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 6 जुलाई को मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ समन जारी हुआ था. जिसके विरुद्ध रिविजन कोर्ट में अपील की गई थी. जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत को वीसी के जरिए पेश होने की अनुमति मिली थी. अब तक इस मामले में तीन सुनवाई हो चुकी हैं.
एसओजी की जांच से दिया था बयान : करीब 950 करोड़ रुपए के संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच राजस्थान एसओजी ने की थी. जिसकी जांच के आधार पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ओर उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं. जबकि केंद्रीय मंत्री शेखावत इसका खंडन लगातार करते आ रहे हैं. इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच तल्ख्यिां बढ़ गई हैं. दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री गहलोत आज भी मंत्री शेखावत को इस मामले में आरोपी बताते हैं.
पढ़ें केंद्रीय मंत्री का मुख्यमंत्री पर पलटवार, कहा- अशोक गहलोत सीएम हैं या साजिशकर्ता
गहलोत बोले- कोर्ट क्यों गए शेखावत : करीब छह माह पहले जोधपुर में संजीवनी सोसाइटी के निवेशकों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री शेखावत इस मामले में शामिल हैं. उनको आगे आकर निवेशकों को उनकी राशि लौटाने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन वे खुद का बचाने के लिए कोर्ट चले गए. उल्लेखनीय है कि एसओजी की रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की जा चुकी है. लेकिन कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जिसको लेकर हाल ही सुनवाई हुई थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने के आदेश दिए गए.