रांची : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने बुधवार को निर्देश दिया कि सांसदों-विधायकों (cases related to mps mlas ) के खिलाफ चल रहे जिन मामलों में गवाही पूरी कर ली गई हैं और मामला सुनवाई के लिए रखा गया है, ऐसे मामलों की अदालतें तीन माह में सुनवाई पूरी करें.
मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन व न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ (Division Bench of Chief Justice Dr. Ravi Ranjan and Justice SN Prasad ) ने यह निर्देश सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में मुकदमों की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दिया.
उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि कई मामलों में गवाह अदालतों में गवाही देने नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें अदालतों में लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है.
(पीटीआई-भाषा)