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केरल HC का सरकार को आदेश - मुठभेड़ में मारे गये दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखें

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि केरल के जंगलों में मारे गये दो माओवादियों के शवों को सुरक्षित रखा जाए. मृत माओवादियों के सबंधियों ने अदालत से अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी थी, जिसपर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. पढ़ें पूरी खबर...

केरल हाई कोर्ट
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Published : Nov 5, 2019, 11:57 PM IST

कोच्चि : पिछले सप्ताह केरल के अगाली के जंगलों में दो माओवादी मारे गये थे. इसे लेकर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल सरकार को आदेश दिया कि मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के शव अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं.

इससे पहले मारे गये माओवादियों के संबंधियों ने एक अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी थी.

मारे गये माओवादियों के शव ले जाती केरल पुलिस.

अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गये माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे जाएं तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज पेश किये जाएं.

मारे गये दोनों माओवादियों की पहचान कार्ती एवं मणिवासगम के रूप में की गयी है.

न्यायमूर्ति के.पी. नारायण पिशारोडी ने दोनों माओवादियों के संबंधियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

इस याचिका में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उनका अंतिम संस्कार किये जाने की अनुमति देने की मांग की गयी है.

पढ़ें - केरल में महिला सहित तीन माओवादियों के शव बरामद

दोनों माओवादियों के संबंधियों ने सत्र अदालत का रुख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार रोकने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन लोगों ने आरोप लगाया कि सत्र अदालत ने मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग पर विचार नहीं किया.

कोच्चि : पिछले सप्ताह केरल के अगाली के जंगलों में दो माओवादी मारे गये थे. इसे लेकर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल सरकार को आदेश दिया कि मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के शव अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं.

इससे पहले मारे गये माओवादियों के संबंधियों ने एक अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी थी.

मारे गये माओवादियों के शव ले जाती केरल पुलिस.

अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गये माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे जाएं तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज पेश किये जाएं.

मारे गये दोनों माओवादियों की पहचान कार्ती एवं मणिवासगम के रूप में की गयी है.

न्यायमूर्ति के.पी. नारायण पिशारोडी ने दोनों माओवादियों के संबंधियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

इस याचिका में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उनका अंतिम संस्कार किये जाने की अनुमति देने की मांग की गयी है.

पढ़ें - केरल में महिला सहित तीन माओवादियों के शव बरामद

दोनों माओवादियों के संबंधियों ने सत्र अदालत का रुख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार रोकने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन लोगों ने आरोप लगाया कि सत्र अदालत ने मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग पर विचार नहीं किया.

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Kochi: Kerala High Court issued an order preventing the burial of the bodies of the four Maoists killed in an encounter at Manjakkandi in Palakkad until further order. The order comes after relatives of the deceased filed an appeal against the Palakkad sessions court’s verdict granting permission to cremate the bodies. Earlier, the relatives of Karti and Manivasakam had approached the Palakkad sessions court against cremating the bodies. The court had stayed burying the bodies for four days. After the stay order ended on Monday, it granted permission to bury the bodies. Relatives of the Maoists approached the HC against this order. The HC directed the government to take steps to ensure that the bodies do not decompose. The HC mentioned that the mystery regarding their deaths needs to be solved. It also demanded the government to submit the post mortem and other related documents. Relatives of the Maoists approached the HC against cremating the bodies after allegations were raised that the incident was a fake encounter. Political parties including the Opposition and CPI had criticised the encounter and alleged that it was fake. The relatives of the deceased have demanded to register a separate FIR and constitute a special investigation team to probe the encounter and killing. All four bodies have been kept at the Thrissur Medical College mortuary after the post-mortem. 

 

Conclusion:
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