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केरल : हाई कोर्ट ने UAPA मामले में खारिज की माकपा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका

गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं - एलन सुहैब और थाहा फजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जानें विस्तार से...

CPM workers
केरल हाई कोर्ट
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Published : Nov 27, 2019, 7:02 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 8:07 PM IST

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से संबंद्ध दो छात्र कार्यकर्ताओं - एलन सुहैब और थाहा फजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हाई कोर्ट का यह आदेश छात्रों पर आरोप सिद्ध होने के बाद आया है. अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके खिलाफ माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोपों की जांच चल रही है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने छात्रों के माओवादियों से संबंध साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे यूएपीए के तहत मामले में छात्रों को आरोपी बनाने पर अदालत आश्वस्त हुआ.

माकपा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज

इसे भी पढ़ें- केरल : CPM के दो छात्रों पर UAPA लागू करने को लेकर विजयन का विरोध

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन नहीं हैं. उसके बाद अदालत ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

इससे पहले कोझिकोड जिला सत्र न्यायालय ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

गौरतलब है कि केरल पुलिस ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं को कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था.

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से संबंद्ध दो छात्र कार्यकर्ताओं - एलन सुहैब और थाहा फजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हाई कोर्ट का यह आदेश छात्रों पर आरोप सिद्ध होने के बाद आया है. अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके खिलाफ माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोपों की जांच चल रही है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने छात्रों के माओवादियों से संबंध साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे यूएपीए के तहत मामले में छात्रों को आरोपी बनाने पर अदालत आश्वस्त हुआ.

माकपा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज

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अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन नहीं हैं. उसके बाद अदालत ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

इससे पहले कोझिकोड जिला सत्र न्यायालय ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

गौरतलब है कि केरल पुलिस ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं को कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था.

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kochi: The kerala high court had rejected the bail plea of Alan Shuhaib and Thaha Fasal who been booked under the stringent provisions of the Unlawful Activities (UAPA) in kozhikode today. the courts directive came after it accepted the prosecution. the court, while rejecting the bail plea said that the bail could not be granted because the investigation over the allegtions about maoist link with them is still going on.



police had submitted the evidents to prove the maoist link with the students and convinced the court the reason for charging UAPA aganist the students. 



court examined the information and concluded that the cases charged by the police exist and denied bail to the students. earlier, Kozhikode district principal sessions court also had denied bail to the students in uapa. 

 


Conclusion:
Last Updated : Nov 27, 2019, 8:07 PM IST
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