जयपुर. राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने यह आदेश उषा शर्मा के अवमानना परिवाद पर दिया है.आयोग ने कहा कि पूर्व में दोनों आरोपियों के जमानती वारंट जारी किए गए थे और जमानती वारंट की जानकारी दोनों आरोपियों को मिली चुकी थी. लेकिन इसके बावजूद भी आदेश की पालन नहीं किया गया.
परिवाद में अधिवक्ता भूपेन्द्र पारीक ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 21 अगस्त 2009 को सहारा प्राइम सिटी में 19 लाख 62 हजार रुपये में फ्लैट खरीदा था. बिल्डर को 38 माह में फ्लैट का कब्जा सौंपना था, लेकिन बिल्डर ने उपभोक्ता को वर्ष 2019 तक कब्जा नहीं सौंपा.
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इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने 21 नवंबर 2019 को सहारा प्राइम सिटी को आदेश दिए थे कि वह एक माह में फ्लैट की कीमत पन्द्रह फीसदी ब्याज सहित लौटाए. इसके साथ ही आयोग ने ढाई लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया था. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया.