रिश्वत के मामले में पकड़े गये अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड
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मुरैना। 4 वर्ष पूर्व लोकायुक्त ने रिश्वत की मांग करने वाले नगर निगम के मदाखलत अधिकारी राकेश पाठक को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसका मामला विशेष न्यायालय लोकायुक्त में चल रहा था. शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अधिकारी राकेश पाठक को 5 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार मुनेश पचौरी निवासी मुरैना, बैरियर चौराहे पर गन्ने की चरखी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था. 31 मई 2019 से पूर्व आरोपी मदाखलत अधिकारी राकेश पाठक द्वारा मुनेश पचौरी से प्रत्येक माह 2 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त टीम को की. लोकायुक्त टीम द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ 31 मई 2019 को राकेश पाठक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और मामला दर्ज हुआ. इसके बाद मामले का ट्रायल विशेष न्यायालय लोकायुक्त में चला और शनिवार को विशेष न्यायाधीश श्रीराम गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए राकेश पाठक को दोषी पाया और उसे 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.