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वापस ग्रीन जोन में आया विदिशा, शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें - vidisha collectore

विदिशा जिले में कलेक्टर ने सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि दुकानों के समय निर्धारण के साथ कुछ नियम भी बनाए हैं, जिनका दुकानदारों को कड़ाई से पालन करना होगा.

Collector holds meeting with businessmen and public representatives
कलेक्टर ने व्यापारी और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक
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Published : May 19, 2020, 7:35 PM IST

विदिशा। जिले के लिए कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर है. कोरोना से मुक्त होने के बाद विदिशा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है. यह राहत भरी खबर आने के बाद कलेक्टर ने जिले में दुकाने खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं.

हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिनका दुकानदारों को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि सब्जी की दुकानें सुबह सात बजे से, तो वहीं दवाई और राशन की दुकानें सबुह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. मंगलवार को कलेक्टर ने शहर के व्यापारियों सहित जनप्रतिनिधियोंं के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि विदिशा जिला अब ग्रीन जोन में शामिल हो चुका है, तो शहर की सारी दुकानें खोली जा सकती है.

कलेक्टर ने बताया कि होटलों और मिठाई की दुकानों पर बैठक खिलाने की अनुमति नहीं है, हालांकि पार्सल के जरिए सामान पहुंचाया जा सकता है. इसके अलवा शहर की लगभग निर्धारित समय के अनुसार खोली जा सकेंगी. इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेषकर पालन करना होगा. इसके बावजदू कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

विदिशा। जिले के लिए कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर है. कोरोना से मुक्त होने के बाद विदिशा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है. यह राहत भरी खबर आने के बाद कलेक्टर ने जिले में दुकाने खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं.

हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिनका दुकानदारों को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि सब्जी की दुकानें सुबह सात बजे से, तो वहीं दवाई और राशन की दुकानें सबुह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. मंगलवार को कलेक्टर ने शहर के व्यापारियों सहित जनप्रतिनिधियोंं के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि विदिशा जिला अब ग्रीन जोन में शामिल हो चुका है, तो शहर की सारी दुकानें खोली जा सकती है.

कलेक्टर ने बताया कि होटलों और मिठाई की दुकानों पर बैठक खिलाने की अनुमति नहीं है, हालांकि पार्सल के जरिए सामान पहुंचाया जा सकता है. इसके अलवा शहर की लगभग निर्धारित समय के अनुसार खोली जा सकेंगी. इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेषकर पालन करना होगा. इसके बावजदू कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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