ETV Bharat / state

निजी टैक्सी को टैक्सी कोटे में लाने के आदेश, वाहन मालिकों में आक्रोश - यातायात प्रभारी

विदिशा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यातायात प्रभारी ने टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होने वाली निजी कारों को टैक्सी कोटे में लाने के आदेश दे दिए. जिस पर वाहन मालिकों में आक्रोश है.

orders-to-bring-private-taxi-in-taxi-quota-in-vidisha
निजी टैक्सी को टैक्सी कोटे में लाने के आदेश
author img

By

Published : Dec 15, 2020, 3:08 PM IST

विदिशा। जिले में रातों रात यातायात प्रभारी ने टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होने वाली निजी चार पहिया वाहन को टैक्सी कोटे में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए. जिससे निजी कार मालिकों में हड़कंप मच गया. जब इस आदेश का पालन करवाने यातायात पुलिस टैक्सी स्टैंड पर पहुंची, तो उन्हें टैक्सी मालिकों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा.

टैक्सी मालिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यातायात का यह मनमानी फरमान है. हम लोगों को टैक्सी कोटे में गाड़ियां करने का आदेश दिया जा रहा है. जबकि सरकारी महकमे में अधिकतर निजी वाहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यह कानून केवल छोटे व्यापारियों के लिए ही है. व्यापारियों का कहना है इस व्यसाय से करीब 300 परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं. सभी टैक्सी कोटे में नहीं है. कुछ वाहन ऐसे भी है जो छोटा-छोटा व्यापार इन वाहनों से कर रहे हैं सभी को टैक्सी कोटे में करना संभव नहीं है.

वहीं आरक्षक का कहना है कि यह आदेश ऊपर से जारी हुए है, जिसका हम पालन कराने आए हैं. व्यापारियों को हिदायत दी जा चुकी है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.
इस पूरे मामले पर आरटीओ नियम का हवाला देते हुए कह रहे हैं जो भी वाहन किराए पर लगाए जाते हैं उनका टैक्सी कोटे में होना अनिवार्य है.

विदिशा। जिले में रातों रात यातायात प्रभारी ने टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होने वाली निजी चार पहिया वाहन को टैक्सी कोटे में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए. जिससे निजी कार मालिकों में हड़कंप मच गया. जब इस आदेश का पालन करवाने यातायात पुलिस टैक्सी स्टैंड पर पहुंची, तो उन्हें टैक्सी मालिकों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा.

टैक्सी मालिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यातायात का यह मनमानी फरमान है. हम लोगों को टैक्सी कोटे में गाड़ियां करने का आदेश दिया जा रहा है. जबकि सरकारी महकमे में अधिकतर निजी वाहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यह कानून केवल छोटे व्यापारियों के लिए ही है. व्यापारियों का कहना है इस व्यसाय से करीब 300 परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं. सभी टैक्सी कोटे में नहीं है. कुछ वाहन ऐसे भी है जो छोटा-छोटा व्यापार इन वाहनों से कर रहे हैं सभी को टैक्सी कोटे में करना संभव नहीं है.

वहीं आरक्षक का कहना है कि यह आदेश ऊपर से जारी हुए है, जिसका हम पालन कराने आए हैं. व्यापारियों को हिदायत दी जा चुकी है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.
इस पूरे मामले पर आरटीओ नियम का हवाला देते हुए कह रहे हैं जो भी वाहन किराए पर लगाए जाते हैं उनका टैक्सी कोटे में होना अनिवार्य है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.