विदिशा। एक ओर देश में जहां बड़े-बड़े आरोपी जमानत लेकर खुलेआम घूमते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने एक बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे मामले में सजा नहीं मिली तो समाज में चोरी की घटनाएं और बढ़ेंगी.
विदिशा: पिता-पुत्र ने चुराई बकरी, कोर्ट ने खारिज की जमानत
कोर्ट ने एक बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे मामले में सजा नहीं मिली तो समाज में चोरी की घटनाएं और बढ़ेंगी.
बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज
विदिशा। एक ओर देश में जहां बड़े-बड़े आरोपी जमानत लेकर खुलेआम घूमते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने एक बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे मामले में सजा नहीं मिली तो समाज में चोरी की घटनाएं और बढ़ेंगी.
Intro:नोट :- बकरी चोरी , ओर थाने के शॉट्स मेल पर अटैच हैं
विदिशा कोर्ट ने केवल इस बात का आधार बनाकर एक पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी जो पिता अपने पुत्र को संस्कार देता है वो अपने सांथ मिलकर उसे चोरी करवा रहा है अगर ऐंसे मामलों में सजा नही मिली तो समाज मे चोरी की घटनाएं ओर बढ़ेंगे मामला था पिता पुत्र ने अपने ही पड़ोसी की बकरी चोरी की
Body:दरअसल विदिशा के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कृषणा अग्रवाल के न्यायालय में बकरी चुराने का मामला सामने आया आरोपी भोमचंद ओर पुत्र प्रमोद ने अपने ही ग्राम की एक बकरी चुराई जिसकी रिपोर्ट विदिशा सिविल लाइन में कई आरोपी को गिरफ्तार कर जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने बकरी चोरी के आरोपी की जमानत केवल इस बात को आधार बनाकर खारिज कर दी कि बकरी चुराने वाले पिता पुत्र हैं समाज मे चोरी की बरदाता पर लगाम लगाने के लिए सजा जरूरी है ।
Conclusion:मजिस्ट्रेट कोर्ट के adpo अभय प्रताप ने मिडिया से बातचीत में बताया कोर्ट में बहस हुई समाज मे चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है अब तो चोरी मंदिर तक मे की जाने लगी है बकरी एक व्यक्ति की रोजी से जुड़ा मामला है फिर पिता के सांथ पुत्र चोरी करना यह समाज मे गलत संदेश है इन सबको आधार बनाकर आरोपी को सजा सुनाकर उसकी जमानत खारिज की गई ।
विदिशा कोर्ट ने केवल इस बात का आधार बनाकर एक पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी जो पिता अपने पुत्र को संस्कार देता है वो अपने सांथ मिलकर उसे चोरी करवा रहा है अगर ऐंसे मामलों में सजा नही मिली तो समाज मे चोरी की घटनाएं ओर बढ़ेंगे मामला था पिता पुत्र ने अपने ही पड़ोसी की बकरी चोरी की
Body:दरअसल विदिशा के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कृषणा अग्रवाल के न्यायालय में बकरी चुराने का मामला सामने आया आरोपी भोमचंद ओर पुत्र प्रमोद ने अपने ही ग्राम की एक बकरी चुराई जिसकी रिपोर्ट विदिशा सिविल लाइन में कई आरोपी को गिरफ्तार कर जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने बकरी चोरी के आरोपी की जमानत केवल इस बात को आधार बनाकर खारिज कर दी कि बकरी चुराने वाले पिता पुत्र हैं समाज मे चोरी की बरदाता पर लगाम लगाने के लिए सजा जरूरी है ।
Conclusion:मजिस्ट्रेट कोर्ट के adpo अभय प्रताप ने मिडिया से बातचीत में बताया कोर्ट में बहस हुई समाज मे चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है अब तो चोरी मंदिर तक मे की जाने लगी है बकरी एक व्यक्ति की रोजी से जुड़ा मामला है फिर पिता के सांथ पुत्र चोरी करना यह समाज मे गलत संदेश है इन सबको आधार बनाकर आरोपी को सजा सुनाकर उसकी जमानत खारिज की गई ।
Last Updated : Jun 13, 2019, 4:53 PM IST