उमरिया। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के तहत जिले के पांच नगरीय क्षेत्रों उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, मानपुर और ग्राम पंचायत करकेली में किराना, आटा चक्की, कृषि संबंधी सामान आदि के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन क्षेत्रों में किराना, फल, सब्जी, की होम डिलेवरी की जा सकेगी. इन क्षेत्रों के अतिरिक्त जन ग्रामों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित ज्यादा मरीज निकले है वहां भी धारा 144 लगू की जा सकती है.
मेडिकल और डेयरी पर रहेगी नजर
मेडिकल स्टोर तथा दूध डेयरी से अन्य सामग्री विक्रय किये जाने पर उक्त दुकान को सील किया जाएगा. जिन भी दुकान संचालकों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने हुए पाए जाने पर संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. गौरतलब है की एक महीने से कोरोना कर्फ्यू होने के वावजूद भी उमरिया मे किराना और सब्जी के नाम पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे थे. जिस कारण जिले मे संक्रमण दर कम नहीं हो पा रहा है. वहीं अब जिले भर में लगे सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण जिले मे संक्रमण की दर कम होने की उम्मीद है.