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हत्यारे पति को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 3000 रूपए का जुर्माना भी लगाया . मामला जुलाई 2017 का है.

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न्यायालय
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Published : Feb 3, 2021, 2:37 PM IST

उमरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष अशरफ अली जिला उमरिया ने दयाराम रैदास को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 3000 रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.

लक्ष्मी रैदास की शादी 22 जून 2017 को हुई थी. दोपहर में लक्ष्मी रैदास और उसके पति आरोपी दयाराम के बीच झगड़ा हुआा. उसके पति दयाराम ने लक्ष्मी पर मिट़टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी. लक्ष्मी रैदास को जिला चिकित्सालय उमरिया रैफर किया गया. जहां उपचार दौरान 2 जुलाई 2017 को उसकी मौत हो गई.

घटना स्थल से प्लास्टिक का डिब्बा, माचिस, चूड़ियों के टुकड़े, काले रंग का बैग सहित कई सबूत मिले. कोर्ट में केस फाइल हुआ. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने मृतक की पत्नी दयाराम रैदास को आजीवन कारावास और 3000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

उमरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष अशरफ अली जिला उमरिया ने दयाराम रैदास को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 3000 रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.

लक्ष्मी रैदास की शादी 22 जून 2017 को हुई थी. दोपहर में लक्ष्मी रैदास और उसके पति आरोपी दयाराम के बीच झगड़ा हुआा. उसके पति दयाराम ने लक्ष्मी पर मिट़टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी. लक्ष्मी रैदास को जिला चिकित्सालय उमरिया रैफर किया गया. जहां उपचार दौरान 2 जुलाई 2017 को उसकी मौत हो गई.

घटना स्थल से प्लास्टिक का डिब्बा, माचिस, चूड़ियों के टुकड़े, काले रंग का बैग सहित कई सबूत मिले. कोर्ट में केस फाइल हुआ. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने मृतक की पत्नी दयाराम रैदास को आजीवन कारावास और 3000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

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