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उमरिया में प्रत्येक रविवार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा

उमरिया जिले में बढ़ते कोरोना के कहर के चलते हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है. वहीं किराना, कृषि यंत्र, आटा चक्की की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और सब्जी, फल अण्डा की दुकान मंगलवार, गुरूवार , शनिवार को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है.

Lockdown in Umaria
उमरिया में लॉकडाउन
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Published : May 5, 2021, 11:30 AM IST

उमरिया। जिले में कोरना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिले की राजस्व की सीमा में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसमें दवाई की दुकान, चिकित्सा संबंधी संस्था तथा दूध विक्रय, नगरीय सीमा के बाहर मुख्य मार्ग पर स्थित ढाबे, अति आवश्यक सेवाएं पेट्रोल पंप, एटीएम, गैस एजेंसी, पीडीएस की दुकान ही संचालित होगी.

  • गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दर्ज होगी FIR

किराना, कृषि यंत्र, आटा चक्की की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सब्जी, फल, अण्डा की दुाकनें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है. कलेक्टर ने सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने को कहा है. उल्लंघन होने की दशा में आईपीसी धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

  • दुकानों में उमड़ सकती है भीड़

जिले में लगभग एक माह पूर्व से अतिआवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के वावजूद भी संक्रमण की दर कम होने का नाम ही नही ले रही थी. किराना की दुकानों मे काफी भीड़ सुबह से ही उमड़ रही थी, ऐसे मे हफ्ते मे 3 दिन दुकान खुलने पर भीड़ जुटने की संभवना बढ़ जाएगी. यदि दुकानों की प्रशासन चुस्त नहीं हुआ. तो प्रशासन की मंशा पर पानी फिर जाएगा.

उमरिया। जिले में कोरना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिले की राजस्व की सीमा में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसमें दवाई की दुकान, चिकित्सा संबंधी संस्था तथा दूध विक्रय, नगरीय सीमा के बाहर मुख्य मार्ग पर स्थित ढाबे, अति आवश्यक सेवाएं पेट्रोल पंप, एटीएम, गैस एजेंसी, पीडीएस की दुकान ही संचालित होगी.

  • गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दर्ज होगी FIR

किराना, कृषि यंत्र, आटा चक्की की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सब्जी, फल, अण्डा की दुाकनें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है. कलेक्टर ने सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने को कहा है. उल्लंघन होने की दशा में आईपीसी धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

  • दुकानों में उमड़ सकती है भीड़

जिले में लगभग एक माह पूर्व से अतिआवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के वावजूद भी संक्रमण की दर कम होने का नाम ही नही ले रही थी. किराना की दुकानों मे काफी भीड़ सुबह से ही उमड़ रही थी, ऐसे मे हफ्ते मे 3 दिन दुकान खुलने पर भीड़ जुटने की संभवना बढ़ जाएगी. यदि दुकानों की प्रशासन चुस्त नहीं हुआ. तो प्रशासन की मंशा पर पानी फिर जाएगा.

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