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उमरियाः स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए शुरु हुआ आवेदन

उमरिया में स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. परियोजना हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. योजना में आय की सीमा नहीं है और केवल नई इकाई के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं.

employment program
रोजगार कार्यक्रम
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Published : Sep 13, 2020, 1:51 PM IST

उमरिया। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया ने बताया कि जिले में स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं. इच्छुक आवेदक जो 8वीं उत्तीर्ण हो या खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो आवेदन दे सकते हैं.

employment program
रोजगार कार्यक्रम

सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना में अधिकतम लागत 10 लाख एवं उद्योग क्षेत्र के लिए परियोजना अधिकतम लागत 25 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. जिसमें 15 से 35 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.

योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत और महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्प संख्यक तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 35 प्रतिशत की दर से अनुदान का प्रावधान है.

यदि इकाई की स्थापना नगर पालिका क्षेत्र में की जाती है तो सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 15 प्रतिशत और अन्य सभी वर्गो को 25 प्रतिशत अनुदान है. योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए 18 साल से उपर का कोई भी व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इकाई की स्थापना के लिए इच्छुक हो तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में पांच लाख से अधिक की परियोजना हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. योजना में आय की सीमा नहीं है और केवल नई इकाई के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं.

उमरिया। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया ने बताया कि जिले में स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं. इच्छुक आवेदक जो 8वीं उत्तीर्ण हो या खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो आवेदन दे सकते हैं.

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रोजगार कार्यक्रम

सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना में अधिकतम लागत 10 लाख एवं उद्योग क्षेत्र के लिए परियोजना अधिकतम लागत 25 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. जिसमें 15 से 35 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.

योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत और महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्प संख्यक तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 35 प्रतिशत की दर से अनुदान का प्रावधान है.

यदि इकाई की स्थापना नगर पालिका क्षेत्र में की जाती है तो सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 15 प्रतिशत और अन्य सभी वर्गो को 25 प्रतिशत अनुदान है. योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए 18 साल से उपर का कोई भी व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इकाई की स्थापना के लिए इच्छुक हो तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में पांच लाख से अधिक की परियोजना हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. योजना में आय की सीमा नहीं है और केवल नई इकाई के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं.

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