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Ujjain News शिप्रा नदी किनारे बसे गांव कुसलया में चिकन व मटन की बिक्री पर लगाई रोक - चिकन व मटन की बिक्री पर लगाई रोक

इंदौर जिले में देवास व इंदौर सीमा पर अवैध रूप से लगाई गई चिकन एवं मटन की दुकानों की गंदगी शिप्रा नदी में डाली जा रही है. अब शिप्रा की सुकलया ग्राम पंचायत में नवरात्र के दौरान क्षेत्र की चिकन एवं मटन की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने संबंधी नोटिस जारी किया गया है. Ujjain Ban chicken mutton, Kusalaya village ujjain, Ujjain Shipra river

Ujjain Ban chicken mutton
शिप्रा नदी किनारे बसे गांव कुसलया में चिकन व मटन की बिक्री पर लगाई रोक
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Published : Sep 28, 2022, 3:54 PM IST

उज्जैन। हाल ही में पंचायत द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुकलया आबादी क्षेत्र में शिप्रा तट पर मटन एवं चिकन विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर मांस विक्रय किया जा रहा है. इतना ही नहीं, मांस काटने से नदी में गंदगी से की जा रही है. इस कारण नदी में स्नान करने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को इससे खासी परेशानी हो रही है.

उज्जैन शिप्रा नदी के टूटे बांध पर संतों का धरना, मांगें नहीं पूरी होने पर दी जल समाधि की धमकी

उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी : पंचायत की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में ही नदी के किनारे स्थित करीब 10 से 12 दुकान संचालकों को दुकानें बंद करने का नोटिस दिया गया था लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ. लिहाजा ग्राम पंचायत ने अब पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 429 के तहत पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में मांस विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है. नोटिस में कहा गया है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. Ujjain Ban chicken mutton, Kusalaya village ujjain, Ujjain Shipra river

उज्जैन। हाल ही में पंचायत द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुकलया आबादी क्षेत्र में शिप्रा तट पर मटन एवं चिकन विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर मांस विक्रय किया जा रहा है. इतना ही नहीं, मांस काटने से नदी में गंदगी से की जा रही है. इस कारण नदी में स्नान करने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को इससे खासी परेशानी हो रही है.

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उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी : पंचायत की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में ही नदी के किनारे स्थित करीब 10 से 12 दुकान संचालकों को दुकानें बंद करने का नोटिस दिया गया था लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ. लिहाजा ग्राम पंचायत ने अब पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 429 के तहत पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में मांस विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है. नोटिस में कहा गया है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. Ujjain Ban chicken mutton, Kusalaya village ujjain, Ujjain Shipra river

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