उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में चिटफंड कंपनी माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उनकी प्रापर्टी को कुर्क करके ठगे गए व्यक्तियों को राहत पहुंचाते हुए उनकी राशि उन्हें लौटाई जा सके.
इसी को लेकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा उनके कोर्ट में प्रचलित प्रकरण में अधिनियम-2000 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्लोरिया प्रापर्टी इंडिया के 10 संचालकों की कुल 13.5 हेक्टेयर जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि इस जमीन की कीमत साढ़े तीन करोड़ रुपये थी.
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जारी किये गए आदेश में एडीएम ने सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार जिनमें तहसीलदार बड़नगर, तहसीलदार धार, तहसीलदार बड़ौद को निर्देश दिए हैं कि वे उक्त अचल सम्पत्ति कुर्क कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. साथ ही उक्त सम्पत्ति खुर्दबुर्द न हो. इसकी व्यवस्था की जाए और अधिनियम की धारा-4 अनुसार कुर्क सम्पत्तियों का लेखा संधारित किया जाए.