ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उज्जैन में अधिकारी एक्टिव, बिना लाइसेंस के संचालित मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई शुरू - सीएम के आदेश के बाद उज्जैन में अधिकारी एक्टिव

Action on meat shops operate without license: खुले में बिना लाइसेंस के चल रहीं मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई के लिए उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी सड़कों पर उतरे. सीएम के आदेश के बाद कलेक्टर और नगर निगम को 15 दिन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं.इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

mp news
सीएम के आदेश के बाद दुकानदारों को समझाइश देते अधिकारी
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 14, 2023, 5:29 PM IST

उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी एक्टिव

उज्जैन। खुले में बिना लाइसेंस के चल रहीं मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है.उज्जैन में आज नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर उतरे. शहर में खुले में मांस मटन बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है. बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में बिना लाइसेंस के चलने वाली ऐसी दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

mp news
खुले में मांस-मटन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई

उज्जैन में अधिकारी एक्टिव: एमपी के नए मुखिया डॉ मोहन यादव ने कल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बिना लाइसेंस के खुले में मटन- मछली की दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे. उज्जैन में नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से चल रही मांस मछली की दुकान पर कार्रवाई की और उन्हें सख्त चेतावनी दी. इसके साथ ही जिन दुकान वालों के पास लाइसेंस हैं उन्हें उसका पालन करने की हिदायत दी गई है.

mp news
मांस मटन की दुकानों का चेकिंग अभियान शुरू

15 दिन चलेगा चेकिंग अभियान: सीएम के आदेश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 15 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया गया है. जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्तों , मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें लाइसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं. यह अभियान नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते और स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय कर चलाया जाएगा.

mp news
उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी सड़क पर उतरे

ये भी पढ़ें:

लाइसेंस के नियमों का हो पालन: लाइसेंस के नियमों के मुताबिक मांस-मछली बेचने वाले प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच का दरवाजा और साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए. इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है.

उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी एक्टिव

उज्जैन। खुले में बिना लाइसेंस के चल रहीं मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है.उज्जैन में आज नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर उतरे. शहर में खुले में मांस मटन बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है. बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में बिना लाइसेंस के चलने वाली ऐसी दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

mp news
खुले में मांस-मटन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई

उज्जैन में अधिकारी एक्टिव: एमपी के नए मुखिया डॉ मोहन यादव ने कल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बिना लाइसेंस के खुले में मटन- मछली की दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे. उज्जैन में नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से चल रही मांस मछली की दुकान पर कार्रवाई की और उन्हें सख्त चेतावनी दी. इसके साथ ही जिन दुकान वालों के पास लाइसेंस हैं उन्हें उसका पालन करने की हिदायत दी गई है.

mp news
मांस मटन की दुकानों का चेकिंग अभियान शुरू

15 दिन चलेगा चेकिंग अभियान: सीएम के आदेश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 15 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया गया है. जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्तों , मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें लाइसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं. यह अभियान नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते और स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय कर चलाया जाएगा.

mp news
उज्जैन में नगर निगम के अधिकारी सड़क पर उतरे

ये भी पढ़ें:

लाइसेंस के नियमों का हो पालन: लाइसेंस के नियमों के मुताबिक मांस-मछली बेचने वाले प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच का दरवाजा और साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए. इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.