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कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुलेआम घूम रही थी महिला, एफआईआर दर्ज - उज्जैन में महिला पर एफआईआर दर्ज

कोरोना संक्रमित महिला को बेरिकेड लगाकर होम आइसोलेट (corona infected woman in ujjain) किया था. रविवार को महिला बेरिकेडिंग हटाकर घर के बाहर निकल गई और घूमने लगी. सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज करा दी है.

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एमपी कोरोना
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Published : Jan 9, 2022, 10:53 PM IST

उज्जैन। होम आइसोलेट होकर कोरोना से लड़ रही महिला (corona infected woman in ujjain) रविवार को घर से बाहर निकल गई और सेठीनगर क्षेत्र में घूमने लगी. महिला की लापरवाही की आसपास के लोगों ने नायब तहसीलदार को सूचना दी. इसके बाद तहसीलदार ने माधव नगर थाने में शिकायत कर दी. इस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

महिला पर क्यों हुआ केस दर्ज
बता दें कि उज्जैन कोविड-19 की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट (corona guideline violation in ujjain) के तहत भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत कोविड पेशेंट को होम आइसोलेशन की स्थिति में अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना है. ऐसा करते पाए जाने पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है.

महिला पर एफआईआर दर्ज
8 जनवरी को कोरोना संक्रमित महिला को बेरिकेड लगाकर होम आइसोलेट किया था. रविवार को महिला बेरिकेडिंग हटाकर घर के बाहर निकल गई और घूमने लगी. सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम ने कलेक्टर के कंटेनमेंट आदेश की कॉपी के साथ महिला पर माधव नगर थाने में एफआईआर (fir against woman in ujjain) दर्ज करा दी है.

MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 2039 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जानें क्या है आपके शहर की स्थिति

यह पहला केस है, जब कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और कोविड फैलाने की आशंका में कोविड पॉजिटिव महिला पर केस दर्ज किया गया है.

गोविंद दुबे, एसडीएम

उज्जैन। होम आइसोलेट होकर कोरोना से लड़ रही महिला (corona infected woman in ujjain) रविवार को घर से बाहर निकल गई और सेठीनगर क्षेत्र में घूमने लगी. महिला की लापरवाही की आसपास के लोगों ने नायब तहसीलदार को सूचना दी. इसके बाद तहसीलदार ने माधव नगर थाने में शिकायत कर दी. इस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

महिला पर क्यों हुआ केस दर्ज
बता दें कि उज्जैन कोविड-19 की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट (corona guideline violation in ujjain) के तहत भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत कोविड पेशेंट को होम आइसोलेशन की स्थिति में अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना है. ऐसा करते पाए जाने पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है.

महिला पर एफआईआर दर्ज
8 जनवरी को कोरोना संक्रमित महिला को बेरिकेड लगाकर होम आइसोलेट किया था. रविवार को महिला बेरिकेडिंग हटाकर घर के बाहर निकल गई और घूमने लगी. सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम ने कलेक्टर के कंटेनमेंट आदेश की कॉपी के साथ महिला पर माधव नगर थाने में एफआईआर (fir against woman in ujjain) दर्ज करा दी है.

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यह पहला केस है, जब कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और कोविड फैलाने की आशंका में कोविड पॉजिटिव महिला पर केस दर्ज किया गया है.

गोविंद दुबे, एसडीएम

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