उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन ने निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि सेवा देने से मना करता है या अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में चार चिकित्साकर्मियों के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया है. जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है. उनमें सचिन बामनिया, विकास कुमार वर्मा, उदय पंवार और राजेश मालवीय शामिल है. ये जानकारी एसडीएम जगदीश मेहरा ने दी.