सिंगरौली। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 71(2) के तहत आदेश जारी किया है.
कलेक्टर ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है. इस अवधि में केवल जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल सुविधा, औद्योगिक इकाइयों के संचालन संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग, जिले के बाहर से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैड से गन्तव्य तक जाने को छोड़कर सभी गतिविधिया एवं आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
लॉकडाउन प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा, बाजारो और दुकानों का संचालन हफ्ते में पांच दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शायं 8 बजे तक किया जा सकेगा.
जिले के सभी शासकीय और निजी कार्यालयों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा अन्य कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति में संचालित होंगे. रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अन्य दिनों में भी कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका सख्ती से पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.