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सिंगरौली में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन - singrauli news update

जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में 30 जुलाई 2020 को रात 8 बजे से दिनांक 5 अगस्त 2020 को सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी.

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30 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
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Published : Jul 29, 2020, 6:56 PM IST

सिंगरौली। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंगरौली जिले में दिनांक 30 जुलाई 2020 को रात 8 से दिनांक 5 अगस्त 2020 को सुबह 5 बजे तक संपूर्ण सिंगरौली जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाएगा. दरअसल सिंगरौली जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा वहीं सामान्यता किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

जिले की सीमा क्षेत्र के अंदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, विद्युत स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवा लॉकडाउन से मुक्त रहेगीं. कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेगा.

आवश्यक सेवाओं में समस्त शासकीय अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर डेयरी की दुकान है, जिले में सिर्फ दूध की बिक्री होगी, घर-घर दूध पहुंचाने की सेवा, समाचार पत्रों का प्रातः कालीन वितरण, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उचित मूल्य के माध्यम से वितरण लॉकडाउन आदेश से मुक्त रहेंगे.

सिंगरौली। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंगरौली जिले में दिनांक 30 जुलाई 2020 को रात 8 से दिनांक 5 अगस्त 2020 को सुबह 5 बजे तक संपूर्ण सिंगरौली जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाएगा. दरअसल सिंगरौली जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा वहीं सामान्यता किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

जिले की सीमा क्षेत्र के अंदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, विद्युत स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवा लॉकडाउन से मुक्त रहेगीं. कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेगा.

आवश्यक सेवाओं में समस्त शासकीय अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर डेयरी की दुकान है, जिले में सिर्फ दूध की बिक्री होगी, घर-घर दूध पहुंचाने की सेवा, समाचार पत्रों का प्रातः कालीन वितरण, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उचित मूल्य के माध्यम से वितरण लॉकडाउन आदेश से मुक्त रहेंगे.

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