सिंगरौली। सिंगरौली जिले में लोक अभियोजन के अनुसार 9 सितम्बर 2020 को पीड़िता उम्र 10 वर्ष ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना चितरंगी में रिपोर्ट लिखाई कि वह एमपीएन पब्लिक स्कूल गड़वानी में कक्षा 5 वीं में पढ़ती है. इस विद्यालय के शिक्षक के घर वह ट्यूशन पढ़ने जाती है. सुबह करीब 11 बजे सभी छात्र ट्यूशन पढ़कर चले गये. तब आरोपी ने पीडि़ता से कहा कि वह आधा घंटा देरी से से आयी है. कुछ देर बाद चली जाए. इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने शयनकक्ष में ले गया और उसे बिस्तर पर बैठाकर पढ़ाने लगा.
पहले भी किया था रेप : पढ़ाने के दौरान बालिका को आरोपी ने गलत काम करने के इरादे से पकड़ा और फिर रेप किया. पीड़िता के रोने पर उसके पिता को फोन करके कहा कि बच्ची रो रही है. वह आकर ले जाएं. पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने पिछले वर्ष भी ऐसा गलत काम किया था, लेकिन भय के कारण किसी से नहीं बताया. थाना चितरंगी में शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी.
जुर्माना भी लगाया : न्यायालय द्वारा इस मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी के विरुद्ध रेप, पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. आरोपी पर अधिरोपित मुख्य कारावास के उस सभी दण्ड एक साथ भुगताये जायेंगे. पीड़िता को को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के माध्यम से प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की गयी है. Singrauli Rape Case. Singrauli District Courts, Teacher sentenced 20 years, Rape innocent student