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सिंगरौली: नियमों को ठेंगा दिखाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं स्टोन क्रेशर संचालक, धुंध और धूल से लोगों का जीना हुआ मुहाल - सिंगरौली

जिले के झारा ग्राम में नियमों को ताक पर रखकर लगातार कई सालों से क्रेशर संचालक पत्थरों की खुदाई कर रहे है. जिसके कारण रहवासियों का जीना दूभर हो गया है. शिकायत के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है.

ग्रामीण जीना हुआ दुश्वार
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Published : Apr 3, 2019, 7:01 PM IST

सिंगरौली। सरई थाना अंतर्गत झारा ग्राम में हो रही पत्थरों की खुदाई से रहवासियों का जीना मुहाल हो गया है. क्रेशर संचालक लगातार नियमों की अवहेलना करते हुए स्टोन क्रेशर चला रहे है. जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है.

रहवासियों का कहना है कि ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरारें आ गए है. साथ ही उनका कहना है कि ब्लास्टिंग होने से आए दिन पत्थर उड़ के बच्चों और जानवारों को लगने से वह घायल हो रहे हैं. उडऩे वाली धूल धुंध बनकर आसपास के वातावरण में छा जाती है. जिससे पड़े-पौधे और किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं.

क्रेशर संचालक कर रहे है नियमों का उल्लंघन

बता दें कि क्रेशर संचालक द्वारा लाइसेंस लेने के लिए नियमों का पालन करने की लिखित अनुमति दी जाती है. इसके बावजूद क्रेशर संचालक नियमों को ताख पर रखकर पत्थरों की खुदाई और पीसने का काम कर रहे है. रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है. लेकिन क्रेशर संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले में कलेक्टर केवीएस चौधरी का कहना है कि ब्लास्टिंग के लिए एक समय सीमा निर्धारित कि गई है. उनका कहना है कि अगर क्रेशर संचालक नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं, तो उनपर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सिंगरौली। सरई थाना अंतर्गत झारा ग्राम में हो रही पत्थरों की खुदाई से रहवासियों का जीना मुहाल हो गया है. क्रेशर संचालक लगातार नियमों की अवहेलना करते हुए स्टोन क्रेशर चला रहे है. जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है.

रहवासियों का कहना है कि ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरारें आ गए है. साथ ही उनका कहना है कि ब्लास्टिंग होने से आए दिन पत्थर उड़ के बच्चों और जानवारों को लगने से वह घायल हो रहे हैं. उडऩे वाली धूल धुंध बनकर आसपास के वातावरण में छा जाती है. जिससे पड़े-पौधे और किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं.

क्रेशर संचालक कर रहे है नियमों का उल्लंघन

बता दें कि क्रेशर संचालक द्वारा लाइसेंस लेने के लिए नियमों का पालन करने की लिखित अनुमति दी जाती है. इसके बावजूद क्रेशर संचालक नियमों को ताख पर रखकर पत्थरों की खुदाई और पीसने का काम कर रहे है. रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है. लेकिन क्रेशर संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले में कलेक्टर केवीएस चौधरी का कहना है कि ब्लास्टिंग के लिए एक समय सीमा निर्धारित कि गई है. उनका कहना है कि अगर क्रेशर संचालक नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं, तो उनपर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Intro:स्क्रिप्ट विजुअल और कलेक्टर की बाइट मेल से




Body:बाइट ताजुद्दीन
मीना कुमारी


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