सीधी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. चिटफंड कंपनियों की चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की करके पीड़ित ग्राहकों को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस करने के प्रयास किये जा रहे हैं. कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने चिटफंड कंपनी एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड शेयर्स इंडिया लिमिटेड और उसके संचालकों की चल-अचल सम्पत्ति की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं.
संचालक सहित पांच आरोपी फरार
कलेक्टर ने कंपनी के नाम सीधी जिले में रामपुर नैकिन तहसील के ग्राम शिकारगंज में स्थित 18.75 हेक्टेयर जमीन की कुर्की के आदेश दिये हैं. इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 96 लाख रूपये है. उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सीधी और पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन में पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनी एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड शेयर्स इंडिया लिमिटेड और उसके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. चिटफंड कंपनी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने पर इसके संचालक सहित पांच आरोपी फरार हैं. पुलिस द्वारा इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है. इस प्रकरण में कलेक्टर ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है.
लालच देकर बड़ी मात्रा में जमा कराई थी राशि
सीधी जिले में वर्ष 2010 से पड़ैनिया पेट्रोल पंप के पास एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड शेयर्स इण्डिया लिमिटेड की शाखा संचालित है. इसके संचालक रामाधार चौधरी निवासी बोदाबाग रीवा हैं. कंपनी का मुख्यालय अनंतपुर रीवा में है. कंपनी में सतीश कुमार आर्य निवासी रघुनाथपुर जिला सतना, रामनरेश सहगल निवासी समान बेलौहन टोला रीवा मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं. सीधी स्थित कंपनी की शाखा के ब्रांच मैनेजर अशोक चौधरी निवासी पड़रा आरटीओ आफिस के पास सीधी हैं. सीधी में ही ब्रांच मैनेजर के रूप में राजकुमार साकेत निवासी सीधी, महेन्द्र नवैत पुलिस लाइन सीधी, ओपी गुप्ता सीधी, रामरतन पाल ग्राम कोठार जिला सीधी कार्यरत थे. इनके द्वारा गांव-गांव जाकर कंपनी का प्रचार करके लोगों से पांच साल में राशि जमा होने का लालच देकर बड़ी मात्रा में राशि जमा कराई गई. जबकि कंपनी एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड शेयर्स लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से धन जमा करने की अनुमति प्राप्त नहीं है. कंपनी द्वारा आमजनता से अवैध तरीके से धनराशि जमा कराई गई है.
गांव के रामलखन ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
कंपनी के विरूद्ध रामलखन यादव निवासी ग्राम खिरखोरी द्वारा थाना जमोड़ी जिला सीधी में शिकायत दर्ज कराई गई थी. प्रकरण की विवेचना के दौरान पाया गया कि चिटफंड कंपनी का संचालन बंद कर दिया गया है और इससे जुड़े लोग फरार हैं. रामलखन यादव द्वारा 96 व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की गई है जिनसे चिटफंड कंपनी द्वारा अवैध तरीके से राशि जमा करायी गई है. इसी प्रकार सियावती विश्वकर्मा निवासी नौढिया द्वारा 132 व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की गई है. कंपनी के विरूद्ध दिनेश यादव, रामदयाल विश्वकर्मा तथा अन्य कई व्यक्तियों ने भी अवैध तरीके से राशि जमा कराने और जमा राशि वापस न देने की शिकायत की है.