शिवपुरी। बामोरकलां थाना (Bamorkalan Police Station) अंतर्गत रविवार को एक 11 साल की मासूम बच्ची को जबरदस्ती 22 वर्षीय युवक के साथ विवाह कराया जा रहा था. शादी से पहले इसकी जानकारी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक पारुल जैन को लग गई. वह बामोरकलां थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी. शिवपुरी पुलिस (shivpuri police) ने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया.
आंगनबाड़ी की मदद से पुलिस ने रुकवायी शादी
मिली जानकारी के मुताबिक बामोरकलां थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक पारुल जैन ने कदम उठाया. उन्होंने इसकी जानकारी एसआई नीरज राणा को दी और उन्हें साथ लेकर ग्राम निवोदा पहुंची, जहां शादी की तैयारियां की जा रहीं थीं. बताया जा रहा है कि रात को दोनों को विवाह बंधन में बांधा जाना था. इससे पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवा दिया. पुलिस ने दूल्हा बंटी, पिता प्रभु वाल्मीकि, नाबालिग के पिता हीरालाल के खिलाफ बाल विवाह (child marriage) प्रतिशेध अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.
बाल वधु को भेज वन स्टॉप सेंटर
पुलिस ने 11 साल की मासूम को फिलहाल अधिकारियों ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करने के बाद वन स्टॉप सेन्टर भेज दिया है. बाल विवाह बेहद गुपचुप तरीके से किया जा रहा था. हीरालाल का परिवार अपनी बेटी को लेकर लड़के वाले के घर निवोदा आ गया था. ताकि किसी को कानों कान शादी की खबर न लगे. घर के बाहर भी शादी जैसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा था.