शिवपुरी। न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में पुलिस के एक प्रधान आरक्षक को 5 साल की सजा और ₹7000 का अर्थदंड लगाया है. अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी हजारी लाल बेरवा के अनुसार प्रधान आरक्षक (policeman jailed for 5 years ) पीएस रघुवंशी ने अनिल त्रिपाठी नामक फरियादी को उसकी जली हुई राइफल वापस देने और लाइसेंस निरस्त करवाने की धमकी देकर ₹10000 की मांग की थी.
Shivpuri crime news: घूसखोर प्रधान आरक्षक को 5 साल की सजा
लोकायुक्त पुलिस ने 13 जनवरी 2017 को प्रधान आरक्षक पीएस रघुवंशी को अनिल त्रिपाठी से ₹8000 की रिश्वत लेते हुए (arrested red handed taking bribe of 8 thousand ) अस्पताल चौराहा के पास जिला उद्योग केंद्र के पास रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शिवपुरी आरके मालवीय ने इस सुनवाई के बाद आरोपी प्रधान आरक्षक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 का अर्थदंड और धारा 13 (1 )d-13 (2 )में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया है.