ETV Bharat / state

MP Shivpuri: घर में घुसकर महिलाओं के गहने व नगदी लूटी, भागने के दौरान एक बदमाश घायल, पुलिस को सौंपा - सरकारी डॉक्टर को 6 माह की सजा

शिवपुरी जिले के आवास गांव में दो बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की. परिजनों के आने पर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया. इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भाग गया. घायल बदमाश को परिजनों ने पुलिस को सौंपा. दूसरी तरफ एक मामले में एक डॉक्टर को कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई है.

MP Shivpuri Looted women jewelry
घर में घुसकर महिलाओं के गहने व नगदी लूटी
author img

By

Published : Apr 22, 2023, 11:10 AM IST

शिवपुरी। जिले के करैरा विधानसभा के दिनारा थानांतर्गत ग्राम आवास में एक घर में दो बदमाश घुस गए. बदमाशों ने कट्टे के दम पर महिलाओं से सोने के गहने लूट लिए. महिलाओं की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. इस पर बदमाशों ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया. भागने के प्रयास में एक बदमाश के पैर में चोट आई. परिजनों ने बदमाशों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट का प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है.

धोखे से खुलवाया गेट : आवास निवासी मंजू पुत्री ओमकार यादव उम्र 25 साल ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई कि गुरुवार रात 8:30 बजे वह उसकी मां प्रभा यादव छोटी बहन रानी यादव भाभी दीक्षा यादव घर पर सो रहे थे. घर के अन्य सदस्य दूसरे कामों से घर से बाहर गए. तभी दो बदमाश उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे. जैसे ही गेट खोला तो बदमाश ने मंजू की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और महिलाओं से सोने-चांदी के जेवर सहित घर में रखी करीब दो लाख रुपये की नगदी लूट ली. परिजनों के आने पर बदमाशों ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया.

एक बदमाश गिरफ्तार : एक बदमाश तो भागने में सफल रहा जबकि दूसरे बदमाश के पैरों में चोट आ गई, इस कारण वह छिप गया. जब मंजू यादव, राघवेन्द्र यादव एवं चाचा रामअवतार ने बदमाशों की तलाश की तो एक बदमाश पकड़ में आ गया. पकड़े गए बदमाश की पहचान रवि रावत निवासी ग्राम सनारी जिला दतिया के रूप में की गई. बदमाश रवि को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार दूसरे पकड़े गए बदमाश की पहचान अभिषेक यादव के रूप में की गई है. पुलिस फरार बदमाश की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

Must Read: ये खबरें भी पढ़ें...

सरकारी डॉक्टर को 6 माह की सजा : शिवपुरी जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी ने एक मामले में गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में शासकीय डॉक्टर को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में पैरवी शशि शर्मा एडीपीओ ने की. अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2009 में नरवर के एक मामले में डॉ. आशीष पुत्र केपी व्यास ने गवाह के तौर पर तीन लोगों मुरारी लाल, दक्खोबाई व रामवती बाई का चिकित्सीय परीक्षण कर एक अभियुक्त मदन सिंह का फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सिद्ध हुआ कि डॉ.आशीष व्यास ने जो प्रमाण पत्र कोर्ट में दिया था, वह कूटरचित था.

शिवपुरी। जिले के करैरा विधानसभा के दिनारा थानांतर्गत ग्राम आवास में एक घर में दो बदमाश घुस गए. बदमाशों ने कट्टे के दम पर महिलाओं से सोने के गहने लूट लिए. महिलाओं की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. इस पर बदमाशों ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया. भागने के प्रयास में एक बदमाश के पैर में चोट आई. परिजनों ने बदमाशों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट का प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है.

धोखे से खुलवाया गेट : आवास निवासी मंजू पुत्री ओमकार यादव उम्र 25 साल ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई कि गुरुवार रात 8:30 बजे वह उसकी मां प्रभा यादव छोटी बहन रानी यादव भाभी दीक्षा यादव घर पर सो रहे थे. घर के अन्य सदस्य दूसरे कामों से घर से बाहर गए. तभी दो बदमाश उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे. जैसे ही गेट खोला तो बदमाश ने मंजू की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और महिलाओं से सोने-चांदी के जेवर सहित घर में रखी करीब दो लाख रुपये की नगदी लूट ली. परिजनों के आने पर बदमाशों ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया.

एक बदमाश गिरफ्तार : एक बदमाश तो भागने में सफल रहा जबकि दूसरे बदमाश के पैरों में चोट आ गई, इस कारण वह छिप गया. जब मंजू यादव, राघवेन्द्र यादव एवं चाचा रामअवतार ने बदमाशों की तलाश की तो एक बदमाश पकड़ में आ गया. पकड़े गए बदमाश की पहचान रवि रावत निवासी ग्राम सनारी जिला दतिया के रूप में की गई. बदमाश रवि को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार दूसरे पकड़े गए बदमाश की पहचान अभिषेक यादव के रूप में की गई है. पुलिस फरार बदमाश की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

Must Read: ये खबरें भी पढ़ें...

सरकारी डॉक्टर को 6 माह की सजा : शिवपुरी जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी ने एक मामले में गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में शासकीय डॉक्टर को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में पैरवी शशि शर्मा एडीपीओ ने की. अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2009 में नरवर के एक मामले में डॉ. आशीष पुत्र केपी व्यास ने गवाह के तौर पर तीन लोगों मुरारी लाल, दक्खोबाई व रामवती बाई का चिकित्सीय परीक्षण कर एक अभियुक्त मदन सिंह का फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सिद्ध हुआ कि डॉ.आशीष व्यास ने जो प्रमाण पत्र कोर्ट में दिया था, वह कूटरचित था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.