शिवपुरी। अवैध कॉलोनी काटने के मामले में प्रशासन एक्शन में है. इस मामले में शिवपुरी नपा उपाध्यक्ष सहित 4 पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं. शिवपुरी जिले में अवैध कॉलोनी काटने वालों की भरमार है. बीते दिनों अवैध कॉलोनी काटने के मामले को लेकर 5 पटवारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई थी. वहीं मंगलवार को एक बार फिर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनी काटने के मामले में बीजेपी नेत्री एवं नगर पालिका शिवपुरी की उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास और 3 अन्य लोगों के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.
अवैध कॉलोनी काटने का आरोप : नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज राम व्यास के विरुद्ध नगर में मुक्तिधाम इलाके में नियम विरुद्ध कॉलोनी काटे जाने का आरोप लगा है. एडीएम विवेक रघुवंशी ने अवैध कॉलोनी काटे जाने को लेकर नगर पालिका उपाध्यक्ष के साथ साथ बैराड़ के परवेज खान, लक्ष्मीनारायण सोनी सहित पोहरी के रामकिशन किरार के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 के अनुसार अवैध कॉलोनी काटने वालों को सात साल के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अवैध कॉलोनियों के मामले में एक्शन में कलेक्टर, अक्षय कुमार सिंह ने 5 पटवारियों को किया निलंबित
कलेक्टर के सख्त निर्देश : कोई भी व्यक्ति यदि किसी भूमि या उसके भाग को बिना डायवर्जन कराए कॉलोनी का निर्माण करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है. शिवपुरी कलेक्टर के आदेश पर सभी मामलों की जांच करने के बाद ADM विवेक रघुवंशी ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों को, अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वहीं, शहर में अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कॉलोनियों के अलावा शहर के बाजार में अतिक्रमण है.