शिवपुरी। विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसी क्रम में 1 अक्टूबर यानी गुरुवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशानुसार बैराड़ थाना पुलिस द्वारा टेंट और डीजे मालिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष दिशा-निर्देश दिए गए.
इस बैठक में थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान ने नगर में टेंट और डीजे का कार्य करने वाले लोगों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, बिना अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में माइक सेट, टेंट और डीजे नहीं लगाए जाएंगे. अगर बिना पूर्व अनुमति के कहीं भी टेंट, माइक सेट और डीजे लगाए गए, तो आयोजनकर्ता के साथ सभी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि आगामी धार्मिक त्योहार नवरात्रि के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए माता के पंडालों में टेंट और माइक की व्यवस्था की जाएगी. इस मौके पर थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की.