शाजापुर। जिले के अवन्तिपुर बड़ोदिया के ग्राम पगरावद में सीताराम वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक में अधूरा निर्माण होते हुए बिना छत के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करने वाली संस्था एवं वेयर हाउस को नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने दिए है. उल्लेखनीय है कि ईटीवी भारत ने उक्त खबर को प्रमुखता से प्रसारित खबर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कन्याल ने ये कदम उठाया है. जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर से अवगत कराया गया है कि प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की गई. जांच के बाद बताया गया है कि वेयर हाऊस की छत पर टीन शेड डालने का कार्य किया जा रहा है.
विदिशा कलेक्टर ने खुले बोरवेल, कुएं, बावडियां को लेकर आदेशः शुक्रवार को विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने खुले बोरवेल, कुएं, बावडियां को लेकर आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि फर्शी- गार्डर, सीमेंट कांक्रीट से बंद किया गए हैं, उनका सर्वे करें. साथ में कहा कि इस कार्रवाई में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी, संबंधित नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी और पंचायत क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है. अनुविभागीय दण्डाधिकारी नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी क्षेत्रातर्गत निम्नानुसार कार्रवाई समय-सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे.
कलेक्टर भार्गव ने आदेश जारी करते हुए उल्लेख है कि संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे में बोरवेल की मिट्टी धंस जाने से ये खुले रह जाते हैं, जो खतरनाक होते हैं. ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना घटित होने की संभावना है, ऐसे कुंओं और बावड़ियों जिनके ऊपर फर्शी- गार्डर डालकर व सीमेंट-कांक्रीट डालकर कवर किया जाए.
30 दिनों में पूर्ण करें सर्वे कार्यः उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सर्वे कार्य आगामी 30 दिनों में पूर्ण करें. निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित रूप में ऐसे भूमि स्वामियों की सूची प्रस्तुत करेगी. अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं, बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर कवर करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगें. उक्त कार्रवाई ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के माध्यम से पूर्ण कराई जाए एवं व्यय होने वाली संपूर्ण राशि की वसूली संबंधित भूमि स्वामी से की जाए.
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निर्देशों का पालन न करने वालों पर हो कार्रवाईः अनुविभागीय दण्डाधिकारी की ओर से ऐसे भूमि स्वामियों, जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल, कुएं कवर करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. उनके खिलाफ युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.