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कोरोना मरीजों के परिवहन पर सरकारी नियंत्रण, कलेक्टर ने तय किए एंबुलेंस के रेट

शहडोल कलेक्टर ने कोरोना मरीजों के परिवहन के लिए निजी एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है. इसके लिए आदेश जारी किया गया है.

Government controls the transportation of corona patients, the collector fixed the rate of ambulance
कोरोना मरीजों के परिवहन पर सरकारी नियंत्रण, कलेक्टर ने तय किए एंबुलेंस के रेट
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Published : May 12, 2021, 1:25 PM IST

शहडोल। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतेन्द्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के दौर में एंबुलेंस वाहन की आवश्यकता को देखते हुए बड़ा फ़ैसला लिया है, शहडोल जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है. जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है.

इसलिए किया गया किराए का दाम फिक्स

कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज अन्य शहरों तक लाने और ले जाने की आवश्यकता बढ़ गई है, एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित नहीं होने से कुछ एंबुलेंस संचालक मरीजों से अधिक किराया ले रहे थे. जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी. मामला संज्ञान में आने के बाद एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया गया.

प्राइवेट एम्बुलेंस का ये होगा किराया

जिसके तहत तवेरा 11 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए एवं सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए होगा. इसी प्रकार टाटा सूमो 14 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए और सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, महिंद्रा बोलेरो 13 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, मारुति ओमनी नॉन ए.सी. 11 रूपए प्रति किलोमीटर, मारुति इको 11 रूपए प्रति किलोमीटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए पीपीई किट प्रति फेरा, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए कर दिया गया है.

एंबुलेंस के मनमाने किराए पर लगेगी रोक, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश

गौरतलब है कि जो किराया तय किया गया है, उसके मुताबकि वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा, साथ ही जिसने भी वाहन किराय पर लिया है. उससे धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का रेट

इसी प्रकार एंबुलेंस का एएलएस शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रूपए और उसके बाद 25 रूपए प्रति किलोमीटर, बीएलएस का प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रूपए उसके बाद 20 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में एएलएस हेतु प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलोमीटर और बीएलएस का प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 550 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है.

शहडोल। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतेन्द्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के दौर में एंबुलेंस वाहन की आवश्यकता को देखते हुए बड़ा फ़ैसला लिया है, शहडोल जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है. जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है.

इसलिए किया गया किराए का दाम फिक्स

कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज अन्य शहरों तक लाने और ले जाने की आवश्यकता बढ़ गई है, एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित नहीं होने से कुछ एंबुलेंस संचालक मरीजों से अधिक किराया ले रहे थे. जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी. मामला संज्ञान में आने के बाद एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया गया.

प्राइवेट एम्बुलेंस का ये होगा किराया

जिसके तहत तवेरा 11 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए एवं सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए होगा. इसी प्रकार टाटा सूमो 14 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए और सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, महिंद्रा बोलेरो 13 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, पीपीई किट प्रति फेरा 800 रूपए, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए, मारुति ओमनी नॉन ए.सी. 11 रूपए प्रति किलोमीटर, मारुति इको 11 रूपए प्रति किलोमीटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए पीपीई किट प्रति फेरा, सैनिटाइजेशन प्रति फेरा 300 रूपए कर दिया गया है.

एंबुलेंस के मनमाने किराए पर लगेगी रोक, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश

गौरतलब है कि जो किराया तय किया गया है, उसके मुताबकि वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा, साथ ही जिसने भी वाहन किराय पर लिया है. उससे धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का रेट

इसी प्रकार एंबुलेंस का एएलएस शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रूपए और उसके बाद 25 रूपए प्रति किलोमीटर, बीएलएस का प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रूपए उसके बाद 20 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में एएलएस हेतु प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलोमीटर और बीएलएस का प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 550 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है.

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