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गांव में पहुंचा नौ फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा - mp news

बरघाट रेंज के मोहगांव-जेवनारा के बीच सड़क में लम्बा-मोटा अजगर रेंगता देख लोगों के हाथ-पैर कांप गए. इसके बाद वन अमले को इसकी जानकारी दी गई.

गांव में पहुंचा नौ फीट लंबा अजगर
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Published : Sep 1, 2019, 2:52 PM IST

सिवनी। जिले के बरघाट रेंज के मोहगांव-जेवनारा के बीच सड़क में लम्बा-मोटा अजगर रेंगता देख लोगों के हाथ-पैर कांप गए. इसी बीच एक व्यक्ति ने अजगर को काबू में करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ग्रामीणों ने जोखिम का डर दिखाकर उसे रोक दिया. इसके बाद वन अमले को इसकी जानकारी दी गई.

गांव में पहुंचा नौ फीट लंबा अजगर

अजगर के पास खड़े लोगों को दूर कर रेस्क्यू के लिए साथ लाई गई सामग्री की सहायता से करीब नौ फीट लम्बे अजगर का सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित वनक्षेत्र की नदी के पास में छोड़ दिया गया.

साथ ही गामीणों को बताया की वन्यप्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें मारने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत तीन से सात साल तक की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है. सर्प वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हैं, इन्हें छेड़छाड़ करने या मारने का प्रयास न करें.

सिवनी। जिले के बरघाट रेंज के मोहगांव-जेवनारा के बीच सड़क में लम्बा-मोटा अजगर रेंगता देख लोगों के हाथ-पैर कांप गए. इसी बीच एक व्यक्ति ने अजगर को काबू में करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ग्रामीणों ने जोखिम का डर दिखाकर उसे रोक दिया. इसके बाद वन अमले को इसकी जानकारी दी गई.

गांव में पहुंचा नौ फीट लंबा अजगर

अजगर के पास खड़े लोगों को दूर कर रेस्क्यू के लिए साथ लाई गई सामग्री की सहायता से करीब नौ फीट लम्बे अजगर का सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित वनक्षेत्र की नदी के पास में छोड़ दिया गया.

साथ ही गामीणों को बताया की वन्यप्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें मारने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत तीन से सात साल तक की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है. सर्प वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हैं, इन्हें छेड़छाड़ करने या मारने का प्रयास न करें.

Intro:देखिए गांव के बीच पहुंचा 9 फीट लम्बा अजगर, फिर हुआ ये...Body:सिवनी:-
सिवनी जिले के बरघाट रेंज के मोहगांव-जेवनारा के बीच सड़क में लम्बा-मोटा अजगर रेंगता देख लोगों के हाथ-पैर कांप गए। चीख-पुकार मची तो भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी बीच भीड़ के बीच से एक व्यक्ति ने अजगर को काबू में करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ग्रामीणों ने जोखिम का डर दिखाकर उसे रोक दिया, तब वन अमले को खबर की गई।

Vo1.-अजगर के पास खड़े लोगों को दूर कर रेस्क्यू के लिए साथ लाई गई सामग्री की सहायता से करीब 9 फीट लम्बे अजगर का सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया एवं पास के सुरक्षित वनक्षेत्र की नदी के पास में छोड़ा गया जिसे छोड़ते ही वह नदी में चल पड़ा।

साथ ही गामीणो को बताया की वन्यप्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें मारने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 से 7 साल तक की सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान है। सर्प वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हैं, इन्हें छेड़छाड़ करने या मारने का प्रयास न करें।

बाइट-अर्पित मिश्रा
वन अधिकारीConclusion:नोट:-
तबियत खराब चलने के कारण वॉइस ओवर कर पाने में असमर्थ चल रहा हूं।
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