ETV Bharat / state

MP High Court सिवनी से BJP MLA दिनेश राय मुनमुन को नोटिस, जमीन पर अवैध कब्जे का मामला - जमीन पर अवैध कब्जे का मामला

सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन को हाईकोर्ट से नोटिस मिला है. मामला सिवनी की सूर्यमंदिर की ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा करने का है. विधायक मद की राशि का ग़लत ढंग से उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है. अब इस मामले में 4 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी. MP High court news, Notice to Seoni BJP MLA, MLA Dinesh Rai Munmun, Illegal possession of land

MP High Court
सिवनी से BJP MLA दिनेश राय मुनमुन को नोटिस
author img

By

Published : Sep 20, 2022, 8:17 PM IST

जबलपुर। सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है. सिवनी की सूर्यमंदिर की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कदम उठाया.

विधायक निधि का गलत इस्तेमाल : याचिका में कहा गया है कि विधायक दिनेश राय ने विधायक मद की राशि का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है. याचिकाकर्ता धनश्री एसोसियेट्स ने याचिका में कहा कि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ट्रस्ट बनाकर सम्पत्ति पर अवैध क़ब्ज़ा किया है. नियम विरुद्ध जाकर ट्रस्ट को 35 लाख रुपए की विधायक मद की राशि जारी कर दी गई.

MP High Court हाईकोर्ट ने पूछा- जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं

10 लाख रुपए से ज्यादा कैसे दिए : याचिका में कहा गया है कि नियम के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रस्ट को नहीं दी जा सकती. तहसीलदार ने ज़मीन के अवैध क़ब्ज़ों को हटाने दिए आदेश दिया,लेकिन आज तक आदेश पर नहीं अमल नहीं हो सका है. अब इस मामले में 4 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी.

जबलपुर। सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है. सिवनी की सूर्यमंदिर की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कदम उठाया.

विधायक निधि का गलत इस्तेमाल : याचिका में कहा गया है कि विधायक दिनेश राय ने विधायक मद की राशि का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है. याचिकाकर्ता धनश्री एसोसियेट्स ने याचिका में कहा कि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ट्रस्ट बनाकर सम्पत्ति पर अवैध क़ब्ज़ा किया है. नियम विरुद्ध जाकर ट्रस्ट को 35 लाख रुपए की विधायक मद की राशि जारी कर दी गई.

MP High Court हाईकोर्ट ने पूछा- जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं

10 लाख रुपए से ज्यादा कैसे दिए : याचिका में कहा गया है कि नियम के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रस्ट को नहीं दी जा सकती. तहसीलदार ने ज़मीन के अवैध क़ब्ज़ों को हटाने दिए आदेश दिया,लेकिन आज तक आदेश पर नहीं अमल नहीं हो सका है. अब इस मामले में 4 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.